इस राज्य ने बदल दिए RTE के नियम! अब EWS कोटे से एडमिशन के लिए नियमों में हुआ बदलाव!

अगर आप अपने बच्चे का दाखिला EWS कोटे से कराने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है! एक राज्य ने RTE एक्ट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। जानिए क्या हैं ये नए नियम, कैसे होगा अब दाखिला और क्या इसका आप पर असर पड़ेगा?

By Pinki Negi

देश में शिक्षा का अधिकारी अधिनियम (RTE) 2009 के तहत देशभर के राज्यों में प्राइवेट स्कूल निम्न आय वर्ग (EWS) कोटे के तहत बच्चों को दाखिला देते हैं। इस नियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, हालाँकि कुछ राज्यों में ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों का एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों ने कक्षाएं निर्धारित कर दी थी। इस मामले में राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को सीमित करते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिसका असर अब बच्चों के एडमिशन पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए जानते हैं इस मामले से जुडी पूरी जानकारी।

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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला

बता दें, राजस्थान सरकार ने आरटीई के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिले के लिए कक्षाएं तय कर दी हैं। इससे अब आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश केवल पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक कक्षा यूकेजी) और कक्षा 1 में ही दिए जा सकेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं (जैसे पीपी-1, पीपी-2) यानी एलकेजी और यूकेजी -2 में अब फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।

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क्यों किया गया बदलाव?

राज्य के प्राइवेट स्कूलों में अभी तक कक्षा एक में आरटीई के तहत बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन के लिए इज्जाजत नहीं दी जा रही थी। स्कूलों का तर्क था की वह केवल नर्सरी की कक्षा में ही ईडब्ल्यूएस कोटे में बच्चों को दाखिला देते हैं। वहीं राज्य के डेढ़ लाख से अधिक ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चे दाखिले का इंतजार कर रहे थे, जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।

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शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

इसके लिए सरकार की तरफ से माध्यममिक शिक्षा निदेशालय सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा आधकारिक को भी निर्द्देश जारी कर दिया है की वह अपने क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थानों को सूचित करें की वह पीपी-3 और कक्षा 1 में ही आरटीई के तहत प्रवेश सुनिश्चित करें। इसके सतह ही यदि कोई निजी स्कुल आरटीई प्रवेश देने से मना करता है या इसके बदले फीस मांगता है, तो राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक अधिनियम के तहत उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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