Shop in home Rules: मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

यदि आप यूपी से है तो यह जानकारी आपके लिए जरुरी है. अब चौड़ी सडकों के किनारे वाले रिहायशी प्लॉटों का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जिस शहर में 10 लाख लोगों की आबादी है, वहां 18 मीटर और बाकी के शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे बने रिहायशी प्लॉटों पर ज़्यादा से ज़्यादा 49% हिस्सा ही कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

By Pinki Negi

Shop in home Rules: मकान में दुकान चलाने को लेकर आया नया कानून, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Shop in home Rules

Shop in home Rules: यदि आप यूपी से है तो यह जानकारी आपके लिए जरुरी है. अब चौड़ी सडकों के किनारे वाले रिहायशी प्लॉटों का पूरी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जिस शहर में 10 लाख लोगों की आबादी है, वहां 18 मीटर और बाकी के शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे बने रिहायशी प्लॉटों पर ज़्यादा से ज़्यादा 49% हिस्सा ही कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।

बाकी बचे हुए 51% हिस्से का इस्तेमाल आवासीय काम के लिए किया जाना चाहिए। अगर जमीन पर दुकान के साथ ऑफिस भी बनता है तो कम से कम 34% हिस्सा आवासीय रखना होगा।

यूपी के लिए नया नियम लागू

यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के साथ मिलकर एक नया नियम लागू किया है. जिसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में घर के साथ -साथ दुकान या ऑफिस बनाने की परमिशन पहली बार शर्तों के साथ दी गयी है.

सबसे पहली शर्त यह है कि आपका आवासीय प्लॉट कम से कम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। अगर आपका प्लाट ऐसे शहर में है, जहां की जनसँख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से ज्यादा थी तो सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होने पर ही आपको घर के साथ-साथ दुकान या ऑफिस बनाने की परमिशन मिलेगी। यह नियम लागू होने से आवासीय ज़मीन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों या कार्यालय के लिए भी किया जा सकेगा।

आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक उपयोग के नियम

आवासीय प्लाट में मिश्रित उपयोग के लिए न्यूनतम आकार पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इस पर व्यावसायिक या ऑफिस के इस्तेमाल की एक सीमा तय की गई है। आप अपने पूरे आवासीय प्लॉट को सिर्फ व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आवासीय प्लॉट पर जो भी बनाया जाएगा, उसमे ज्यादा से ज्यादा 49% हिस्से व्यावसायिक उपयोग जैसे -दुकान खोलने के लिए किया जाना चाहिए। बाकी का 51% हिस्सा आवासीय कामों के लिए प्रयोग होना चाहिए।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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