
आज के समय में भी कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते है, जिन वजह से देश में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है. सरकार ने लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है. लेकिन अब सरकार बेटियों की शादी कराने के लिए पात्र परिवारों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दे रही है. उत्तरप्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी कराने के लिए सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए शर्ते
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तरप्रदेश का नागरिक होना चाहिए.
- आवेदन करने वाले की सालाना आय 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- दुल्हन की आयु 18 साल और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य हैं.
- आय, जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से जारी होना चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो अपने नज़दीकी विकास खंड कार्यालय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय राजीव भवन, मथुरा से संपर्क कर सकते हैं.
समाज कल्याण ने बताया
समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करना आसान है. ऑनलाइन आवेदन करते समय वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “आवेदन करें” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए दूल्हा -दुल्हन को आधार कार्ड नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी.
आवेदन करते समय आपके रजिस्टर नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे फॉर्म में दर्ज करें और साथ ही कैप्चा कोड भरकर आधार से जुड़ी जानकारी को सबमिट करें. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल जानकारी, शादी से जुड़ी जानकारी. सालाना आय आदि जानकारी भरनी है. अगले पेज में आपको अपने सभी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म को SUBMIT कर लेना है.