सड़क हादसे में घायलों को बचाने पर मिलेगा 25000 का इनाम, सरकार ने की ये योजना शुरू

राहवीर योजना के तहत सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाले नागरिक को ₹25000 का इनाम और प्रशंसा-पत्र मिलता है। योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुकी है। मोटर वाहन अधिनियम-2019 के तहत राहवीरों को कानूनी सुरक्षा भी दी गई है। गोल्डन ऑवर के भीतर सहायता को प्रोत्साहन देकर सरकार जीवन रक्षक कार्यों को सामाजिक पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान कर रही है।

By GyanOK

सड़क हादसे में घायलों को बचाने पर मिलेगा 25000 का इनाम, सरकार ने की ये योजना शुरू
Road Safety

भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में राहवीर योजना जैसे प्रयास न केवल जनमानस में जागरूकता लाते हैं, बल्कि आम लोगों को जीवन रक्षक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। राहवीर योजना केंद्र सरकार की एक अहम पहल है, जिसे अब मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि अगर कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की समय रहते मदद करता है और उसे अस्पताल तक पहुंचाता है, तो उसे ₹25000 का नकद इनाम और प्रशंसा-पत्र दिया जाएगा।

यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक सुरक्षा और सम्मान की भावना भी जुड़ी है। मोटर वाहन अधिनियम-2019 के तहत, किसी भी राहवीर के खिलाफ बिना उसकी सहमति के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इससे आम नागरिकों के मन में कानून के डर को कम किया गया है और मदद करने का साहस बढ़ाया गया है।

गोल्डन ऑवर की अहमियत और राहवीर योजना की रणनीति

‘राहवीर योजना’ का फोकस गोल्डन ऑवर की अहमियत पर है, जो कि सड़क हादसे के बाद का पहला घंटा होता है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान समय पर इलाज मिलने से घायल की जान बचाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति घायल को अस्पताल तक पहुंचाता है, तो अस्पताल या पुलिस द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर गठित समिति मामले की जांच करके पुरस्कार की सिफारिश करेगी।

इस प्रक्रिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आम नागरिक को न्यूनतम झंझट का सामना करना पड़े और उसे तुरंत पुरस्कार के लिए मान्यता मिले। इससे समाज में यह संदेश जाएगा कि मदद करना न केवल इंसानियत है, बल्कि अब सरकार द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा सम्मान

मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हर साल तीन सर्वश्रेष्ठ राहवीरों के नाम राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। इसके बाद देश के टॉप 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और ₹1 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। इस प्रक्रिया से समाज में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर घायलों की मदद करेंगे।

इसके साथ ही, एक व्यक्ति साल में अधिकतम पांच बार पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार किए गए कार्यों की सराहना भी हो और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जा सके।

FAQs

प्रश्न 1: क्या राहवीर बनने पर मुझे पुलिस या कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे?

नहीं। मोटर वाहन अधिनियम-2019 के तहत, राहवीर की सहमति के बिना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

प्रश्न 2: कितनी बार एक व्यक्ति को इनाम मिल सकता है?

एक व्यक्ति को साल में अधिकतम पाँच बार राहवीर पुरस्कार दिया जा सकता है।

प्रश्न 3: यह योजना किन राज्यों में लागू है?

यह योजना पहले से केंद्र सरकार के तहत लागू थी, और अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया गया है।

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