हरियाणा की सैनी सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम-से-कम ₹9,000 होगी। इसके लिए 2016 से पहले के रूल्स को रिवाइज किया गया है।

रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
नए संशोधन के तहत, राज्य सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन अब उनके अंतिम वेतन का 50% तय की जाएगी। इसके साथ ही उनके आश्रितों (परिवार) को 30% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
पेंशन निर्धारण में बदलाव का फॉर्मूला
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन की गणना 1 जनवरी 1986 के वेतन के आधार पर करने का नया फार्मूला जारी किया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन अब कम-से-कम ₹9,000 सुनिश्चित हो रही है।
सरकारी नोटफिकेशन जारी
हरियाणा के फाइनेंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माना जाएगा।
क्या कहते हैं रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार
इस कदम से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनका जीवन पेंशन पर निर्भर है। खासकर ग्रामीण परिवारों में, जहां पेंशन उनकी मुख्य आय होती है, अब उन्हें नियमित और स्थिर पेंशन मिलेगी।
सरकार का सोच-समझकर उठाया कदम
- कब लागू? 1 जनवरी, 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी और उनके आश्रित
- नई पेंशन व्यवस्था: मूल पेंशन = वेतन का 50%, पारिवारिक पेंशन = वेतन का 30%
- न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 मासिक
- कौनसे कर्मचारी? 1 जनवरी 1986 के पहले रिटायर या दिवंगत हुए कर्मचारी
हरियाणा सरकार का यह फैसला रिटायर्ड कर्मचारियों व उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।