इन कारों की एंट्री हो गई दिल्ली में बैन, पकड़े जाने पर 20,000 रुपये तक का चालान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक नए प्लान ऐलान करते हुए कहा कि 'एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025' के तहत सरकार ने अभी तक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें अब से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन करना भी शामिल है.

By Pinki Negi

These Vehicles Entry Banned In Delhi
These Vehicles Entry Banned In Delhi

दिल्ली की सड़कों पर हर दिन करोड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, कई गाड़ियां दूसरे राज्य से भी आती है. दिन -रात करोड़ों गाड़ियाँ चलने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे न केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि उसके आस -पास के राज्य के लोगों को भी परेशानी हो रही है. बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. अब कुछ गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी लगाई जाएगी. यदि उसके बाद भी ये गाडियां सड़क पर चलती हुई देखी तो न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनकी गाड़ी सीज भी की जा सकती है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक नए प्लान ऐलान करते हुए कहा कि ‘एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025’ के तहत सरकार ने अभी तक पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें अब से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री बैन करना भी शामिल है.

इन गाड़ियों पर लगा बैन

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के लिए एक नया आदेश खरी किया है जिसके तहत अब दिल्ली में केवल BS-VI, सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आ सकती है. यानी कि पुराने गाड़ी जो BS-VI से पहले के मॉडल वाली है उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. हालांकि ये नियम केवल बड़ी गाड़ियों के लिए हैं.

छोटी गाड़ियों को मिलेगी छूट

ये नए नियम केवल कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होंगे. छोटी गाडियां जैसे -कार, बाइक, ऑटो और सवारी गाड़ियों को इसमें छूट दी गई है. यदि आप दिल्ली NCR में रखते हैं और आपके पास बीएस-IV मॉडल की कार है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.

पुराने पेट्रोल और डीज़ल वाहनों पर पाबंदी

दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों पर पहले से ही पाबंदी है. अगर कोई पुरानी गाड़ी सड़क पर दौड़ते दिखाई देती है, तो उसे तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा. कोई भी व्यक्ति इन नियमों ने तोड़ न पाएं उसके लिए सभी सीमाओं पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं

1 नवंबर 2025 से लागू होगा नियम

सरकार द्वारा बनाएं गए नए नियमों को 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा. यदि इसके बाद कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, इसलिए नियमों का पालन करें.

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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