Delhi News: अब घर बनाने से पहले करना होगा ये जरूरी काम – सरकार ने जारी किया नया नियम, नहीं माना तो कटेगा चालान

दिल्ली में अब 500 वर्ग मीटर से बड़ी कंस्ट्रक्शन साइटों के लिए DPCC डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग प्लान पास नहीं होगा। नियमों के उल्लंघन पर AI आधारित नोटिस और चालान की कार्रवाई होगी। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए वीडियो फेंसिंग, सेंसर और सेल्फ ऑडिट अनिवार्य किए गए हैं। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ रखने की दिशा में एक सख्त और जरूरी पहल है।

By GyanOK

Delhi News: अब घर बनाने से पहले करना होगा ये जरूरी काम – सरकार ने जारी किया नया नियम, नहीं माना तो कटेगा चालान
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दिल्ली में अब घर या कोई भी इमारत बनाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए नियमों का ऐलान किया है, जिनका मकसद है धूल यानी डस्ट प्रदूषण को कम करना। अब कोई भी नया निर्माण तभी शुरू हो सकेगा जब वह DPCC (Delhi Pollution Control Committee) के डस्ट कंट्रोल पोर्टल पर रजिस्टर होगा।

किसे करना होगा रजिस्ट्रेशन?

जो भी निर्माण (कंस्ट्रक्शन) या तोड़-फोड़ (डिमोलिशन) का काम 500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर शुरू किया जा रहा है, उसके लिए पहले DPCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जब तक साइट रजिस्टर्ड नहीं होती, तब तक MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड निर्माण की मंजूरी नहीं देंगे।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या करना होगा?

रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर या साइट मैनेजर को खुद जांच करनी होगी कि धूल को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसे Self-Audit कहा जाता है। हर 15 दिन में उन्हें एक Self-Declaration भी DPCC पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि साइट पर धूल को रोकने के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

कैमरे और सेंसर लगाने होंगे अनिवार्य

हर साइट पर अब एक खास 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा लगाना जरूरी होगा जो चारों ओर वीडियो रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा, कम कीमत वाले पार्टिकुलेट मैटर सेंसर भी लगाने होंगे जो यह बताएंगे कि हवा में धूल कितनी है।

नियम नहीं मानने पर सीधे नोटिस और चालान

अब सरकार AI (Artificial Intelligence) की मदद से निगरानी करेगी। जैसे ही कोई साइट नियमों का पालन नहीं करेगी, AI खुद ही नोटिस भेजेगा। तीन बार नोटिस देने के बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो चालान काटा जाएगा।

डस्ट कंट्रोल के लिए 14 खास नियम भी होंगे जरूरी

सभी साइटों पर 14 पॉइंट गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा। ये नियम साइट पर बोर्ड पर चिपकाकर दिखाने होंगे। यहां तक कि 500 वर्ग मीटर से छोटी साइटों पर भी अब डिस्प्ले बोर्ड लगाना जरूरी होगा जिसमें DPCC रजिस्ट्रेशन ID दिखेगी।

छोटे प्लॉट्स के लिए भी आएंगे नियम

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 200 वर्ग मीटर या उससे बड़ी साइटों के लिए भी यही नियम लागू किए जाएंगे। अभी के समय में दिल्ली की खराब हवा में 33% हिस्सा केवल धूल का है, इसलिए सरकार सख्ती से इसे कंट्रोल करना चाहती है।

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