
अक्सर लड़के लड़कियों का पीछा करते है, जिस वजह से वह परेशान हो जाती है. लेकिन हाल ही में दिल्ली की अदालत में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां कोर्ट ने एक महिला को शादीशुदा पुरुष का पीछा करने और उसे परेशान करने से रोक दिया है. दरअसल मामला यह था कि महिला शादीशुदा पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन लड़के ने मना कर दिया और उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया. जिसके बाद से महिला ने पुरुष का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे वह परेशान हो गया.
कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला
रोहिणी कोर्ट की सिविल जज रेणु ने आदेश दिया है कि महिला उस पुरुष के फ्लैट के 300 मीटर के नजदीक नहीं आ सकती है. इसके साथ ही वह उस पुरुष या उसके परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं कर सकती हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि महिला को व्यक्तिगत रूप से, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से बात करने की इजाजत नहीं है. साथ ही महिला उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए से भी बात करने की कोशिश नहीं कर सकती है.
क्या था पूरा मामला
उस व्यक्ति ने बताया कि वह उस महिला से 2019 में एक आश्रम में मिला था, जिसके बाद उनकी बातचीत शुरू हुई. लेकिन 2022 में लड़के ने लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है. सच्चाई जानने के बाद भी महिला ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और सोशल मीडिया पर उसके बच्चे को स्टॉक करना शुरू करने लगी. वह उसके फ्लैट पर भी आती थी और उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी. इसके अलावा महिला यह धमकी भी देती थी कि अगर उसने उसे नज़रअंदाज़ किया तो वह आत्महत्या कर लेगी.