
देश में हर दिन लगभग 13 हजार से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जिसमे करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री अपनी यात्रा करते है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सफ़र के दौरान आपकी ट्रेन टिकट खो जाए या फट जाए, तो आप क्या करेंगे. इस स्थिति में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी नियम हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे.
ट्रेन टिकट को जाने पर क्या करें ?
अक्सर ट्रेन सफर करते समय कई लोगों का टिकट खो जाता है, ऐसे में घबराएं नहीं. रेलवे ने इसके लिए एक आसान उपाय दिया है. टिकट खोने पर आपको भारतीय रेलवे के आरक्षण केंद्र को इस बात की जानकारी देनी होगी. फिर वह आपका एक डुप्लिकेट टिकट जारी करेगा. ये टिकट भी आपके असली टिकट जैसा ही होगा. बस इस पर डुप्लीकेट लिखा होगा, ताकि इसकी अलग पहचान हो सकें. आप इस टिकट के साथ आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं. ध्यान रखें कि इस टिकट को लेने के लिए आपको शुल्क देना होगा.
कहां से मिलेगा डुप्लीकेट टिकट
कभी भी टिकट खो जाने या गुम हो जाने पर आप टिकट चेकर से डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. यह सुविधा हर स्टेशन पर होती है ताकि यात्री को कोई परेशानी न हो. हालांकि डुप्लीकेट टिकट के बदले आपको कुछ शुल्क देना होता है. पैसे देने के बाद टीटीई आपको एक पर्ची देगा, जो इस बात का सबूत होगी कि आपने डुप्लीकेट टिकट के लिए भुगतान कर दिया है.
डुप्लीकेट टिकट के लिए कितना शुल्क देना होगा ?
रेलवे में डुप्लीकेट लेने के लिए हर श्रेणी के लिए अलग -अलग शुल्क देना होता है. यदि आपका स्लीपर और सेकंड क्लास को छोड़कर किसी और क्लास का टिकट खो जाता है, तो इसके लिए आपको केवल 100 रुपए देने होते है. इस शुल्क का भुगतान करके आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जायेगा.