
हर भारतीय नागरिक के पास एक वोटर आईडी होना अनिवार्य है. लेकिन कुछ लोग धोखाधड़ी से एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड बनवा लेने है नियमों के अनुसार एक से अधिक वोटर कार्ड रखने पर सजा भी हो सकती है। वोटर कार्ड की जरुरत कई कामों के लिए पड़ती है।
वोटर कार्ड बनवाने के लिए 18 साल होना अनिवार्य
नियमों के अनुसार, भारत में वोट डालने के लिए व्यक्ति को उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यह नियम सभी भारतीयों पर लागू होता है. आपको बता दे कई हर व्यक्ति के पास एक ही वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि किसी के पास एक से ज्यादा पाया जाता हैं, तो वह गैरकानूनी माना जायेगा।
दो वोटर कार्ड पर होगी जेल
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक वोटर कार्ड पाया जाता है तो वह गैरकानूनी होता है. ऐसा करने पर आपको 1 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. अगर आपने गलती से दो वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, तो तुरंत ही एक को बंद कर लें. इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर एक कार्ड को हटाने या जानकारी सही करवाने का विकल्प चुन सकते हैं। अपनी इस गलती को जल्द-से-जल्द सुधार लेना ही बेहतर होगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर नया वोटर कार्ड बनवा लेते है, जिस वजह से वह समस्या में पड़ जाते है. इससे बचने के लिए आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके और कुछ डाक्यूमेंट्स देकर पुराने वोटर कार्ड रद्द करवा सकते है।