क्या आपके पास है दो वोटर कार्ड? अब घर बैठे एक क्लिक में करें कैंसिल, जानें पूरा तरीका!

अगर आपके पास गलती से दो वोटर ID कार्ड बन गए हैं, तो घबराएं नहीं! अब घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अतिरिक्त वोटर कार्ड को आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका, किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत और किन बातों का रखें खास ध्यान, ताकि आपका नाम लिस्ट से न हटे!

By Pinki Negi

भारत में किसी भी सरकारी कार्य या योजना संबंधी लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति के पास पहचान प्रमाणीकरण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी होना, पैन कार्ड होना आवश्यक है। खासतौर पर जब बात आती है मतदान (Voting) की उसके लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना बेहद ही जरुरी है, भारत में 18 साल या इससे अधिक आयु के नागरिक वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि वोटर कार्ड के लिए कुछ जरूरी नियम भी हैं, जिनका पालन हर नागरिक को करना होता है।

इन नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति केवल एक वोटर आईडी कार्ड ही अपने पास रख सकता है। एक से अधिक वोटर कार्ड रखना अवैध है, ऐसे में यदि आप एक से अधिक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपको उसमें एक कैंसिल करवाना जरुरी होगा। वोटर कार्ड कैंसिल करवाने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है और इसे घर बैठे ही पूरा किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी।

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दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्या होगा?

अगर आपके पास एक से अधिक वोटर कार्ड हो जाते हैं तो आपको इन्हें कैंसिल करवाना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने पर आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग इसे गलत मानकर आपका नाम दोनों जगह से हटा सकता है। इससे आप वोट देने के लिए मान्य नहीं रहेंगे, ऐसे में यह जरुरी है की आपका नाम एक से अधिक जगह रजिस्टर्ड न हो और यदि है तो आप एक को कैंसिल करवा दें।

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कैसे करें वोटर आईडी कार्ड कैंसिल

  • अगर आपके पास एक से अधिक वोटर कार्ड है तो इसे कैंसिल करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
  • यदि आपका पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें, यदि नहीं है तो मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें।
  • इसके बाद आपको होमपेज पर ‘Forms‘ के सेक्शन में Form 7 (Objection for inclusion/ Deletion of name) पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको अपनी जरुरी डिटेल्स भरनी होगी।
  • अब आपको बताना होगा की आप कार्ड क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, इसके लिए Reason for Deletion में आप डुप्लीकेट कार्ड या डबल रजिस्ट्रेशन सलेक्ट कर दें।
  • इसके बाद आपको अपनी वोटर आईडी की कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • वोटर कार्ड की कॉपी अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
  • जिसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकेंगे।
  • आपका बीएलओ आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर वेरिफिकेशन करके आपके घर भी आ सकता है।

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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