सड़कों पर अक्सर आपने ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जिन पर ‘राजपूत’, ‘ब्राह्मण’, ‘पत्रकार’, ‘विधायक’, ‘आर्मी’ या देवी-देवताओं की तस्वीरें और फैंसी स्लोगन लिखे होते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा कुछ अपनी गाड़ी पर लिखवा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ऐसे शब्द या प्रतीक गाड़ी पर लिखवाना कानूनन अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माने और जेल तक की सजा हो सकती है।

क्या कहता है मोटर वाहन नियम कानून?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के अनुसार, कोई भी वाहन मालिक अपनी कार, बाइक, ट्रक या अन्य किसी भी वाहन पर जाति, धर्म, पदनाम या किसी प्रकार का भड़काऊ, भेदभावकारी या विशेष पहचान दर्शाने वाला शब्द नहीं लिख सकता। इसके साथ ही नंबर प्लेट पर भी फैंसी डिजाइन, अतिरिक्त लाइन या अपठनीय फॉन्ट का उपयोग भी प्रतिबंधित है।
गाड़ी पर क्या-क्या लिखवाना गैरकानूनी है?
- जाति या धर्म से जुड़े शब्द या फोटो:
- जैसे: ‘जाट’, ‘ब्राह्मण’, ‘मुस्लिम’, ‘राजपूत’, ‘सिख’, ‘जय श्रीराम’, आदि।
- देवी-देवताओं की तस्वीरें भी विंडशील्ड या गाड़ी के बॉडी पर लगाना कानूनन वर्जित है।
- सरकारी पद या पहचान दर्शाने वाले शब्द:
- जैसे: ‘पत्रकार’, ‘प्रेस’, ‘विधायक’, ‘एमएलए’, ‘आर्मी’, ‘पुलिस’, ‘सरपंच’, आदि।
- यह नियम सरकारी पद का दुरुपयोग रोकने के लिए बनाया गया है।
- नंबर प्लेट पर फैंसी लेखन:
- नंबर के साथ कोई स्लोगन या लाइन जैसे “राजा का बेटा”, “दिल से दबंग”, “नो फियर” आदि।
- नंबर को डिजाइनर या अपठनीय फॉन्ट में लिखना भी नियमों के खिलाफ है।
ब्लैक फिल्म या टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल भी अपराध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, गाड़ियों के सामने और पीछे के शीशे पर कम से कम 70% विजिबिलिटी, और साइड विंडो पर 50% विजिबिलिटी अनिवार्य है। ब्लैक फिल्म लगाने या पारदर्शिता में कमी होने पर चालान और जेल की सजा हो सकती है।
क्या हो सकती है सजा?
अपराध | सजा/जुर्माना |
---|---|
जाति-धर्म से जुड़े शब्द लिखना | ₹5,000 तक जुर्माना |
पदनाम या सरकारी पहचान लिखना | ₹1,000–₹5,000 जुर्माना, गंभीर मामलों में जेल |
नंबर प्लेट पर फैंसी लाइन | ₹5,000–₹10,000 जुर्माना और संभवतः 1 साल जेल |
टिंटेड ग्लास या ब्लैक फिल्म | 1st बार: ₹2,500, 2nd बार: ₹5,000, फिर ₹10,000 और 1 साल तक जेल |
पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है?
- आपका चालान काटा जा सकता है
- गाड़ी जब्त की जा सकती है
- कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया जा सकता है
- अपराध दोहराने पर जेल भी हो सकती है
गाड़ी सिर्फ यात्रा का साधन है, अपनी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक पहचान का मंच नहीं। मोटर वाहन अधिनियम ऐसे किसी भी प्रदर्शन को निषेध करता है जो सड़क सुरक्षा, सामाजिक समरसता या कानूनी प्रक्रिया में बाधा बन सके।
इसलिए यदि आपने अपनी गाड़ी पर इस प्रकार के कोई शब्द या फोटो लगाए हैं तो तुरंत हटा लें, नहीं तो अगला स्टॉप कोर्ट या थाने हो सकता है।