
भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान सामान की सीमा-Luggage Limit का पालन करना हर यात्री के लिए अनिवार्य है। यदि कोई यात्री निर्धारित वजन सीमा से अधिक सामान लेकर चलता है और उसने उसे पहले से बुक नहीं कराया है, तो उस पर जुर्माना-Penalty लगाया जाता है। यह नियम रेलवे की सुव्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
कोच श्रेणी के अनुसार सामान की सीमा
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोच श्रेणी के अनुसार सामान की निःशुल्क सीमा, मार्जिनल सीमा और अधिकतम सीमा (बुकिंग के साथ) निर्धारित की है।
- AC फर्स्ट क्लास (1A): यात्री 70 किग्रा तक सामान निःशुल्क ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 15 किग्रा तक मार्जिनल सीमा दी गई है। बुकिंग के साथ 150 किग्रा तक सामान की अनुमति है।
- AC 2-टियर (2A): 50 किग्रा निःशुल्क, 10 किग्रा मार्जिनल और बुकिंग के साथ अधिकतम 100 किग्रा तक।
- AC 3-टियर / चेयर कार (3A/CC): 40 किग्रा निःशुल्क, 10 किग्रा मार्जिनल, लेकिन बुकिंग के बाद भी कुल सीमा 40 किग्रा ही है।
- स्लीपर क्लास (SL): 40 किग्रा निःशुल्क, 10 किग्रा मार्जिनल, और अधिकतम सीमा 80 किग्रा तक बुकिंग के साथ।
- सेकंड सिटिंग (2S): 35 किग्रा निःशुल्क, 10 किग्रा मार्जिनल, और अधिकतम 70 किग्रा तक की अनुमति बुकिंग के साथ दी जाती है।
विशेष नियम:
5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क सीमा का आधा लागू होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 किग्रा तय की गई है।
अतिरिक्त सामान के लिए जुर्माना
अगर यात्री अपने साथ निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं और उसे पूर्व बुकिंग नहीं कराते, तो रेलवे जुर्माना वसूलता है।
- मार्जिनल सीमा के भीतर: अगर सामान निःशुल्क सीमा से थोड़ा अधिक है, लेकिन अधिकतम सीमा से कम है और बुक नहीं कराया गया है, तो 1.5 गुना दर से जुर्माना लिया जाएगा।
- अधिकतम सीमा से अधिक: अगर सामान अधिकतम सीमा से भी अधिक है और बिना बुकिंग के है, तो जुर्माना 6 गुना सामान्य दर से लगाया जाएगा।
- न्यूनतम जुर्माना ₹50 प्रति किग्रा से शुरू होता है।
उदाहरण:
अगर आप AC 2-Tier में यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान 60 किग्रा है (जबकि निःशुल्क सीमा 50 किग्रा है और आपने बुकिंग नहीं करवाई), तो आपको 10 किग्रा पर 1.5 गुना दर से जुर्माना देना होगा।
सामान बुकिंग कैसे करें
यदि आपके पास अधिक सामान है और आप जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो इसे पूर्व बुकिंग के माध्यम से रेलवे के पास दर्ज कराना होगा।
- पार्सल कार्यालय: स्टेशन के पार्सल ऑफिस में जाकर सामान की बुकिंग करवाई जा सकती है।
- IRCTC पोर्टल: ऑनलाइन माध्यम से भी अतिरिक्त सामान की बुकिंग संभव है।
- ब्रेक वैन का उपयोग: भारी और अतिरिक्त सामान के लिए ब्रेक वैन का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए भी पूर्व बुकिंग अनिवार्य है।
प्रतिबंधित वस्तुएं
कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें यात्री अपने साथ नहीं ले जा सकते:
- ज्वलनशील पदार्थ: जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट इत्यादि
- तेजाब और संक्षारक पदार्थ: जैसे एसिड
- मृत जानवर या पक्षी
- अत्यधिक बड़े आकार के पैकेज: 100 सेमी x 100 सेमी x 70 सेमी से बड़े पैकेज
इन वस्तुओं को केवल ब्रेक वैन के माध्यम से बुकिंग कर के ले जाया जा सकता है। यात्रियों को साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है।