अगर आप इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी में जुटे हैं, तो एक जरूरी बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार, ITR दाखिल करने से पहले पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने यह जरूरी काम अभी तक नहीं किया है, तो न केवल आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे।

जैसे-जैसे आईटीआर भरने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है, लाखों टैक्सपेयर्स इस बार की गाइडलाइंस को लेकर सजग हो गए हैं। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं है, वे आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाना भी उनके लिए संभव नहीं होगा।
पैन-आधार लिंक न होने पर ये होंगे नुकसान
अगर किसी करदाता का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के चलते न तो आप बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, न ही निवेश कर पाएंगे, और न ही वैध टैक्स दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। यही नहीं, भविष्य में क्रेडिट स्कोर से लेकर लोन अप्रूवल तक में दिक्कत आ सकती है।
कैसे चेक करें पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस?
इस स्टेटस को जानने के लिए किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही यह जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- वहां अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा— लिंक है या नहीं।
पैन-आधार लिंक नहीं है तो क्या करें?
यदि स्टेटस बताता है कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो घबराएं नहीं। आप वहीं से ‘Link Aadhaar’ के विकल्प का चयन कर इसे लिंक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अब तक लिंक नहीं करने पर आपको लेट फीस (₹1,000) भी देनी होगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम से भरी जा सकती है।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक?
सरकार द्वारा इसे अनिवार्य बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता लाना है। लिंकिंग के माध्यम से एक व्यक्ति के सभी वित्तीय ट्रांजेक्शंस को एक साथ ट्रैक करना आसान हो जाता है, जिससे टैक्स ऑडिट और कंप्लायंस सरल बनता है।
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख से पहले यह कार्य अनिवार्य रूप से कर लें। इससे न केवल आपका पैन कार्ड सक्रिय रहेगा, बल्कि आप वित्तीय लेन-देन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ सकेंगे।