अगर पहलगाम जैसे हमले में जान चली जाए तो क्या मिलता है इंश्योरेंस क्लेम? जानिए इससे जुड़े नियम

जीवन बीमा पॉलिसी में आतंकवाद से हुई मौत का कवरेज होता है, लेकिन इसके लिए नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। संपत्ति और वाहनों के बीमे में भी विशेष कवरेज होनी चाहिए ताकि आतंकी हमलों जैसी आपात परिस्थितियों में आप नुकसान की भरपाई पा सकें। बीमा कंपनियां अब विशेष आतंकवाद पॉलिसी भी पेश कर रही हैं जो इस दिशा में सुरक्षा प्रदान करती हैं।

By GyanOK

अगर पहलगाम जैसे हमले में जान चली जाए तो क्या मिलता है इंश्योरेंस क्लेम? जानिए इससे जुड़े नियम
Insurance coverage in case of terror attacks

जब कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) लेता है, तो उसे सबसे पहले इसकी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यह बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, लेकिन यही वह हिस्सा होता है जो भविष्य में क्लेम के समय आपके हक को तय करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी में आतंकवादी हमलों (Terror Attacks) में होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हमले जैसे किसी आतंकी हमले का शिकार हो जाता है और उसकी जान चली जाती है, तो बीमाधारक को बीमा राशि (Insurance Amount) मिलने का हक होता है।

आतंकी हमलों में बीमा कवरेज की अहमियत

हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान की ओर से हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस तरह की अप्रत्याशित घटनाओं में भी बीमा सुरक्षा काम आती है? जवाब है – हां, आती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बीमा पॉलिसी के सभी प्रावधान पहले से समझ लिए जाएं। बीमा कंपनियों की शर्तों के अनुसार अगर बीमाधारक की मौत किसी स्वीकृत आतंकवादी घटना में होती है, तो बीमा दावा वैध होता है

पॉलिसी के कवरेज की सीमाएं और शर्तें

यहां यह जानना जरूरी है कि हर बीमा पॉलिसी की कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ विशिष्ट स्थितियों में कवरेज पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ पॉलिसियों में आतंकवादी हमलों को विशेष रूप से बाहर रखा गया होता है, जबकि कुछ इसमें इसे शामिल करती हैं। इसलिए जब आप बीमा खरीदते हैं, खासकर टर्म प्लान या अन्य जीवन बीमा उत्पाद, तो सुनिश्चित करें कि आतंकवाद जैसी घटनाओं का कवरेज शामिल है।

अलग से आती है आतंकवाद बीमा पॉलिसी

वर्तमान में कई बीमा कंपनियां विशेष रूप से आतंकवाद बीमा पॉलिसी (Terrorism Insurance Policy) भी उपलब्ध करवा रही हैं। यह पॉलिसी खासतौर पर इस तरह के हमलों में होने वाले नुकसान जैसे घर, गाड़ी या अन्य संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करने के लिए डिजाइन की गई होती है। सामान्य बीमा पॉलिसी में अक्सर दुर्घटना कवर (Accidental Cover) होता है, लेकिन वह आतंकी हमलों के मामलों में लागू नहीं होता जब तक पॉलिसी में यह विशेष रूप से शामिल न हो।

संपत्ति बीमा की भी होती है जरूरत

आतंकी हमलों में न केवल मानव जीवन बल्कि संपत्ति को भी नुकसान होता है। बहुत से लोग अपने घर और वाहनों का बीमा नहीं करवाते, जिससे हमले की स्थिति में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आपने अपनी संपत्ति का बीमा नहीं करवाया है, तो आतंकी हमले जैसे दुर्भाग्यपूर्ण हालात में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। वहीं अगर संपत्ति बीमा मौजूद है, तो आप उसके लिए उचित मुआवजा पाने के हकदार हो सकते हैं।

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