
भारत में PAN Card यानी Permanent Account Number Card एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह न केवल टैक्स से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है, बल्कि बैंकिंग, निवेश, संपत्ति की खरीद-बिक्री और पहचान प्रमाण के रूप में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या PAN Card कभी एक्सपायर होता है? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब विस्तार से देंगे और PAN से जुड़े जरूरी तथ्यों पर रोशनी डालेंगे।
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क्या PAN Card की वैधता समाप्त होती है?
PAN Card एक स्थायी पहचान संख्या है जो व्यक्ति, कंपनी या संस्था को जीवन भर के लिए दी जाती है। इसका मतलब है कि PAN Card कभी एक्सपायर नहीं होता। एक बार जब आपको पैन जारी कर दिया जाता है, तो वह जीवन भर वैध रहता है, चाहे आप कितनी भी बार नौकरी बदलें, स्थान बदलें या अन्य व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव करें।
किन स्थितियों में PAN Card को अपडेट या रीप्रिंट कराना पड़ता है?
हालांकि PAN Card एक्सपायर नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इसे अपडेट या फिर से बनवाना जरूरी हो सकता है:
- नाम या पते में बदलाव: शादी के बाद नाम बदलने पर या किसी अन्य कारण से जब व्यक्ति का नाम या पता बदलता है।
- फोटो या सिग्नेचर स्पष्ट न होना: कई बार PAN Card पर फोटो या हस्ताक्षर साफ नहीं होते, जिससे पहचान में दिक्कत होती है।
- कार्ड गुम या क्षतिग्रस्त होना: अगर PAN Card खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो रीप्रिंट की आवश्यकता होती है।
इन मामलों में आपको NSDL या UTIITSL की वेबसाइट के माध्यम से PAN Correction या Reprint PAN Card का आवेदन करना होता है।
PAN Card का उपयोग कहां-कहां जरूरी है?
PAN Card का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनिवार्य होता है। इनमें प्रमुख हैं:
- 50,000 रुपये से अधिक की बैंकिंग लेनदेन
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
- म्युचुअल फंड, शेयर बाजार या IPO में निवेश
- अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री
- क्रेडिट कार्ड या लोन आवेदन
इन सभी कार्यों में PAN Card की स्थायी और सटीक जानकारी का होना आवश्यक है।
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NRI या विदेशी नागरिकों के लिए PAN Card की वैधता
NRI (Non-Resident Indian) या विदेशी नागरिक जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं या वित्तीय लेनदेन करते हैं, उनके लिए भी PAN Card जरूरी होता है। उनके लिए भी PAN Card जीवन भर वैध रहता है, जब तक उनकी नागरिकता या कानूनी स्थिति में कोई बदलाव न हो।
आधार से लिंक करना अनिवार्य
भारत सरकार ने PAN Card को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई PAN आधार से लिंक नहीं है, तो वह अप्रभावी (Inoperative) हो सकता है। हालांकि, यह स्थिति PAN के एक्सपायर होने जैसी नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी अवरोध है जिसे आधार से लिंक करके पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
PAN Card अपडेट कैसे कराएं?
यदि किसी को अपना PAN अपडेट कराना है, तो वह NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए KYC डॉक्यूमेंट्स, नया पता या नाम प्रमाण पत्र, और कभी-कभी OTP वेरीफिकेशन की जरूरत होती है।
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डिजिटल PAN और e-PAN की सुविधा
अब सरकार द्वारा e-PAN सुविधा भी दी जा रही है, जो डिजिटल रूप में PAN Card होता है। इसे कोई भी व्यक्ति आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन पा सकता है। यह कुछ ही मिनटों में जारी हो जाता है और उतना ही वैध होता है जितना फिजिकल PAN Card।