
अगर आप दिल्ली में रहे रहें हैं और आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दिल्ली-एनसीआर में अब डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। बता दें नए नियम के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी नहीं चलाई जा सकती।
बता दें ऐसे वाहन जो एंड-फफ-लाइफ व्हीकल (EoL) यानी तय समयसीमा पूरे कर चूकें हैं, उन्हे यूज करने वाले वाहनचलाकों के खिलाफ 1 जुलाई, 2025 से सख्त कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपकी पुरानी गाड़ी का अब क्या होगा और क्या आप इसका इस्तेमाल अन्य राज्यों में कर सकेंगे, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
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पुरानी गाड़ियों पर कितना लगेगा चालान?
दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, साथ ही यह गाड़ियां सड़कों पर भी नहीं चल सकेंगी। यदि इन गाड़ियों में सफर करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उन्हे 10,000 रुपये का चालान भरना होगा, वहीं जिन दोपहियाँ वाहनों की लाइफ पूरी हो चुकी हैं उनकी जब्ती पर 50,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।
किन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल
बता दें, दिल्ली में पुरानी कार चलाने वालों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, ऐसे एक्सपायर्ड EoL वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपो को ANPR यानी ऑटमेटेड नंबर प्लेट रिकॉगनीशन कैमरों से लैस कर दिया गया है। ये एंड-ऑफ लाइफ डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे। फिर पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें इन गाड़ियों का चालान करेंगी या इन्हें सीधा जब्त कर लिया जाएगा। बता दें दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने का काम काफी समय से ही चल रहा है।
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वर्ष 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सड़कों से पुरानी और खटारा गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस फैसले का समर्थन करते हुए कोर्ट ने 2018 में सरकार को आदेश दिया की दिल्ली में 10 साल पूरा कर चुकी डीजल और 15 साल पूरा कर चुकी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए।
पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?
वह गाड़ियां जिनकी लाइफ पूरी हो चुकी हैं, उन्हे अब से दिल्ली की सड़कों पर चलाना गैर-कानूनी माना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप इसे स्क्रैप करवा सकते हैं। जिसके लिए आपको सरकार से रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर जाना होगा, वहाँ गाड़ी देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
वहीं यदि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप नही करवाना चाहते, तो आप उसे दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों या नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा जैसे शहरों में भी बेच सकते हैं, जहां ऐसा निएम लागू नहीं है। बता दें यह नियम CNG से चलने वाली गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे।
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