
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी, 2025 को एक नोटिफिकेशन (सं. FS-1/3/2023-PR) जारी किया था. जिसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में शामिल केंद्रीय सिविल सेवा के नए कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को एक विकल्प पर तौर पर पेश किया गया है. ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. सबसे खास बात ये है कि NPS से जुड़े केंद्रीय कर्मचारियों को एक इस बार भी UPS का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा.

अब मिलेगा ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 18 जून, 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम (सं. 57/01/2025-P&PW(B)/UPS/10498) जारी करके साफ कर दिया है कि जो भी कर्मी इस UPS को चुनेंगे, उन्हे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) और मृत्यु ग्रेच्युटी (Death Gratuity) का लाभ मिलेगा. ये लाभ उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा. यानी कि UPS चुनने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को रिटायरमेंट या मुसीबत के समय में आर्थिक सुरक्षा के रूप में सहायता मिलेगी, जो पहले सिर्फ पुरानी पेंशन योजना में उपलब्ध थी.