
लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. RBI अब फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन पर कोई प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा. यानी की अगर आप लोन की अवधि पूरी होने से पहले लोन का पूरा पैसा चुकाते है तो बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लेंगे. यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और सभी बैंकों के साथ-साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी लागू होगा. इस नए नियम से होम लोन और MSE लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को फायदा होगा.
नए नियम से किसे मिलेगा फायदा ?
इस नियम का फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने घर लेने या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है. अब कोई भी बैंक या NBFC उनसे प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल पाएगा. इसके अलावा अगर किसी ने अपने बिज़नेस के लिए या छोटे उद्यमों के लिए लोन लिया है, तो भी बैंक उनसे प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लेंगे. लेकिन यह छूट कुछ संस्थाओं पर ही लागू होंगे .
इन संस्थाओं को नहीं मिलेगा लाभ
- स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- लोकल एरिया बैंक
- टियर-4 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- NBFC–अपर लेयर (NBFC-UL)
- ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
लोन चुकाने में मिलेगी राहत
अगर कोई व्यक्ति बड़ा बिज़नेस करने के लिए बताए गए संस्थानों जैसे -टियर-3 शहरी सहकारी बैंक, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, या अपर लेयर NBFC (NBFC-ML) से 50 लाख रुपए का लोन लेते है, तो उन्हे समय से पहले लोन चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.