
भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज और खाद्य सामग्री दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड (Ration Card) होना अनिवार्य है। लेकिन हाल के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके कारण कई लोगों के राशन कार्ड रद्द (Cancelled) कर दिए गए हैं। यदि आपने भी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, तो संभव है कि आपका राशन कार्ड भी इनएक्टिव (Inactive) होकर स्वत: निरस्त कर दिया जाए।
सरकार के नए दिशा-निर्देश
भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो दो वक्त की रोटी (Two Meals a Day) के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ शर्तें लागू की हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अपने राशन कार्ड पर राशन नहीं लेता, तो ऐसे मामलों में उस कार्ड को ‘इनएक्टिव’ मानकर स्वत: रद्द (Cancelled) किया जा सकता है।
यह नियम उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो किसी कारणवश समय पर राशन नहीं ले पा रहे हैं या कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे। सरकार का मकसद केवल उन्हीं लोगों को सहायता देना है जो वास्तव में पात्र हैं और जिनके लिए यह सुविधा जीवन की जरूरत है।
राशन कार्ड बनवाने की पात्रता और जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रताओं को पूरा करना होता है। इसके तहत निम्न या सीमांत आय वर्ग, बेरोजगार, वृद्धजन, विधवा या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग पात्र माने जाते हैं।
राशन कार्ड के लिए आवेदन आप राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (State Food Supply Portal) पर जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आवेदन करते समय पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है।
राशन कार्ड इनएक्टिव होने से कैसे बचें?
बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि राशन कार्ड का नियमित उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि आप तीन से छह महीने तक लगातार राशन नहीं लेते हैं, तो आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके बाद आपको फिर से नया आवेदन देना पड़ेगा, जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
इसलिए यदि आप पात्र हैं और राशन कार्ड आपके लिए आवश्यक है, तो उसे समय-समय पर प्रयोग करते रहें। राशन न लेने की स्थिति में स्थानीय डीलर या संबंधित विभाग को जानकारी अवश्य दें, जिससे भविष्य में आपका कार्ड बेनिफिट से वंचित (Benefit Deprived) न हो।