
Train Late Refund Rule: कई बार ट्रेन लेट होने की वजह से हमारा जरुरी काम छूट जाता है जिससे हमें कई दिक्क़ते आती है। ट्रेन लेट होने पर आप भारतीय रेलवे से रिफंड मांग सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ जरुरी नियम बनाए गए है जिसके तहत ही आपकी रिफंड मिलता है। आइए आज इस लेख में जानेंगे कि ट्रेन के कितनी देर लेट होने पर रिफंड प्राप्त होता है।
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रिफंड कब मिलता है?
भारतीय रेलवे के नियम के तहत यदि आपकी ट्रेन निर्धारित समय से दो घंटे देरी करती है तो आपको इसका रिफंड दिया जाएगा। इस नियम के तहत वे ही यात्री टिकट का पैसा प्राप्त करेंगे जिनकी ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रा प्रभावित होती है।
TDR क्या होता है और इसे कैसे फाइल करते हैं?
अगर आपको रिफंड चाहिए तो इसके लिए आपको टिकट TDR फाइल करना होगा इसे टिकट डिपॉजिट रसीद कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही आपको पैसा मिलता है।
आप स्टेशन पर जाकर भी TDR फॉर्म भर सकते हैं यदि आपने टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से ख़रीदा था। इसके अतिरिक्त आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं।
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रिफंड के लिए इन बातों का रखें ध्यान
हम आपको रिफंड पाने के लिए कुछ आवश्यक बातें बता रहें हैं अगर आप इनका पालन करते हैं तो आपको जरूर ही रिफंड मिलेगा।
- अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको तुरंत ही टीडीआर को फाइल करना है। यदि इस काम में लेट करेंगे तो रिफंड रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी।
- जब आप टीडीआर फॉर्म भरते हैं तो इसमें डिटेल्स ध्यान से दर्ज करें। सबसे ज्यादा ध्यान आपको बैंक जानकारी भरने में देना है।
- आपके पास ट्रेन से जुड़ी जानकारी का कुछ सबूत भी होना चाहिए जैसे टिकट का डिजिटल अथवा फिजिकल रिकॉर्ड।
