
जब बात प्रॉपर्टी के बटवारें को लेकर की आती है भारत मे इससे जुड़े कई कानून बनाए गए हैं। पिता की संपत्ति पर बेटों के साथ-साथ बेटियों को भी बराबर का हक मिले इसके लिए हिंदू सकसेशन एक्ट, 1956 मे साल 2005 में संसोधन कर बेटियों को भी पैतृक संपत्ति मे समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। हालांकि आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां संपत्ति से जुड़े कानून की अधिक जानकारी नहीं होने के कारण बेटियों को उनका हक नहीं मिल पाता।
ऐसे मे संपत्ति के बटवारें को लेकर बेटियों के लिए क्या नियम है? उन्हे पिता की संपत्ति मे कितना अधिकार मिल सकता है और कौन सी संपत्ति पर उन्हे कोई अधिकार नहीं दिया जाता, इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने रहते हैं। तो चलिए इस लेख मे जानते हैं संपत्ति बटवारें से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी।
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क्या है प्रॉपर्टी को लेकर नियम
हिंदू सकसेशन एक्ट, 1956 मे साल 2005 में संसोधन के बाद से इस कानून ने यह स्पष्ट कर दिया की पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का। संपत्ति बटवारें के समय यदि बेटी को बराबर का हक नहीं दिया जाता है तो वह इस कानून का सहारा लेकर न्यायालय में संपत्ति अधिकार का दावा कर सकती है। यह दावा सही साबित होने पर बेटी को पिता की संपत्ति मे बराबर का अधिकार दिया जाएगा।
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पिता की संपत्ति पर कब नहीं मिल सकता बेटी को हिस्सा
अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जिसमे पिता अपनी बेटी को संपत्ति से बेदखल कर देता है, तो क्या बेटी उस संपत्ति पर हक मांग सकती है? बता दें, इस परिस्थिति मे बेटी केवल पैतृक संपत्ति पर ही अपना हक जमा सकती है, पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो पूर्वजों से विरासत मे मिलती है, इसपर की उत्तराधिकारियों का संयुक्त स्वामित्व होता है। ऐसे मे यदि पिता पैतृक संपत्ति से अपनी बेटी को बेदखल करता है तो वह उस संपत्ति में अपने हिस्से के लिए कोर्ट मे दावा कर सकती है।
वहीं यदि पिता स्व-अर्जित संपत्ति (जो खुद के दम पर कमाई गई हो) से अपनी संतान को बेदखल करता है, तो इस संपत्ति पर पिता का पूरा और एकमात्र अधिकार होता है। इसपर बेटी भी अपना हक नहीं जमा सकती और ना ही इसके लिए कोर्ट जा सकती है, क्योंकि कोर्ट भी इस फैसले को नहीं बदल सकता।
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