
देश के जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारत सरकार द्वारा देशभर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाने और हर परिवार का बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट की री-केवाईसी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिवार्य कर दिया है। देश में तकरीबन 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते मौजूद हैं। इस योजना के तहत खोले गए अकाउंट से करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं।
हालाँकि इन सुविधाओं का लाभ भविष्य में भी मिलता रहे और खाता चालू रहे इसके लिए अब जनधन खाताधारकों को री-केवाईसी करना अनिवार्य होगा। ऐसे में अगर आप भी एक जनधन खाताधारक हैं तो री-केवाईसी कब तक की जा सेकगी और इसके लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
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ऐसे होगी जनधन खातों की री-केवाईसी
बता दें, आरबीआई ने जनधन योजना के 10 साल पूरा होने के अवसर पर एक नई जानकारी जारी की है। जिसमें खातों की री-केवाईसी अनिवार्य की गई है और इसे करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तय की गई है। इसके लिए 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर के बीच देश के पंचायत स्तर पर सभी जन धन खाताधारकों की केवाईसी के लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं।
इन कैंप के जरिए नागरिक जो अपने खाते में अपना एड्रेस या संबंधित जानकारी बदलना चाहते हैं वह जरुरी दस्तावेजों को जमा करके इसे अपडेट कर सकते हैं। इससे आपका खाता आगे भी एक्टिव रहेगा और आप इससे मिलने वाले सभी लाभ उठा सकेंगे।
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री-केवाईसी के लिए चाहिए ये जरुरी दस्तावेजों
री-केवाईसी के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे जरुरी है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पासपोर्ट, इससे आपकी पहचान के साथ-साथ एड्रेस का भी प्रमाण मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप कहि शिफ्ट हो गए हैं या किसी जानकारी में बदलाव हो गया है तो कैम्प में आपकी जानकारी भी अपडेट कर दी जाएगी।
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