घर में बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली रखी तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए नया नियम

सरकारी नियम के अनुसार घर में कुत्ता या बिल्ली रखने से पहले आपको लाइसेंस बनवाना होगा. ये लाइसेंस एक साल के लिए वैध होता है. पिछले साल के सभी पंजीकरण एक साल मार्च में खत्म हो गए है, उन्हे दोबारा से पंजीकरण करना होगा. अप्रैल 2025 से अभी तक सिर्फ 135 पशुओं का पंजीकरण हुआ है

By GyanOK

घर में बिना लाइसेंस कुत्ता या बिल्ली रखी तो लगेगा भारी जुर्माना, जानिए नया नियम
Pet license

आज के समय में घर में कुत्ता या बिल्ली रखना आम हो गया है. बहुत सारे लोग पेट लवर होते है. यदि आपको भी पालतू जानवर रखना पसंद है या आपके घर में है तो आपके लिए एक बेहद जरूरी जानकारी है. अब आप बिना लाइसेंस के पालतू जानवर (कुत्ते या बिल्ली) नही रख सकते है. बिना लाइसेंस के अपने घर में जानवर रखना भारी पड़ सकता है. अलीगढ़ नगर निगम ने पालतू जानवर के मालिकों के लिए नए नियम जारी किए है, जिसमे महानगर में बिना लाइसेंस के कुत्ते और बिल्ली पालना नियम के विरुद्ध है. नगर नियम एक खास अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत सभी पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन होगा.

रजिस्ट्रेशन नही कराने वालों को देना होगा जुर्माना

सरकारी नियम के अनुसार घर में कुत्ता या बिल्ली रखने से पहले आपको लाइसेंस बनवाना होगा. ये लाइसेंस एक साल के लिए वैध होता है. पिछले साल के सभी पंजीकरण एक साल मार्च में खत्म हो गए है, उन्हे दोबारा से पंजीकरण करना होगा. अप्रैल 2025 से अभी तक सिर्फ 135 पशुओं का पंजीकरण हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में कम है. यदि किसी ने पालतू जानवर (कुत्ते या बिल्ली) का पंजीकरण नही कराया तो उन्हे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा.

ऐसे करें पंजीकरण

पंजीकरण कराने के लिए आपको अपने राज्य के नगर निगम कार्यालय में जाना होगा, इसके अलावा एक संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. पंजीकरण कराने के लिए आपको 200, 500 या 600 रुपए देने होगें, जो जानवर के आधार पर अलग -अलग हो सकता है.

नगर नियम आने वाले 15 दिनों तक घर -घर जाकर पालतू जानवरों की जांच करेगी, ये टीम मुख्य रूप से कॉलोनियों, अपार्टमेंट्स और अन्य रिहायशी इलाकों में जांच का काम करेगी.

लाइसेंस बनाने से होंगे कई फायदे

पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी, डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि जानवरों का लाइसेंस बनाने के कई फायदे है, जिन लोगो के पास पालतू जानवर है वह उसके कानूनी मालिक होंगे. साथ ही वह खुले में गंदगी, रेबीज जैसी अन्य बीमारियों से बचेंगे, इसमें जानवर और मालिक दोनों की सुरक्षा है. लाइसेंस की मदद कुत्ते का टीकाकरण हुआ है या नहीं, ये पूरी जानकारी मिलेगी. लाइसेंस न बनाने पर आपको 5 हजार जुर्माना देना होगा और कुत्ता को भी जब्त किया जा सकता है.

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