
यदि आप EPF खाते से पैसे निकालने का सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आपको पैसे निकालने के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी. केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि यह नियम पहले से ही लागू है.
EPFO से पैसा निकालना हुआ आसान
EPFO कर्मचारी अब अपनी खास जरूरतों जैसे -बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने, बीमारी या किसी इमरजेंसी जैसे स्थिति में पैसे निकालने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना होगा. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संसद में बताया है कि अब आप सिर्फ अपने सेल्फ-डिक्लेरेशन यानी खुद की घोषणा के आधार पर पैसे निकाल सकते है.
2017 में शुरू हुआ यह बदलाव
सरकार ने बताया कि इस बदलाव की शुरुआत 2017 में “कंपोजिट क्लेम फॉर्म” के साथ हुई थी. इस फॉर्म से पैसे निकालने की प्रक्रिया आसान हो गई है. अब आप खुद की जानकारी भरकर अपने पैसे आसानी से निकाल सकते हैं यानी की आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी. यह नियम थोड़े और पूरे पैसे निकालने पर लागू होगा.
1.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला लाभ
सरकार ने बताया EPFO की इस सुविधा से 22 जुलाई 2025 से लेकर अब तक 1.9 करोड़ से ज्यादा EPF कर्मचारी को इसका फायदा मिल चुका है. यह नया तरीका EPFO क्लेम को और भी सरल और भरोसेमंद बनाएगा.