
यदि आप पालतू कुत्ते पालने के शौकीन है तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है. सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि अब गुजरात के सूरत में किसी भी हाउसिंग सोसायटी में पालतू कुत्ता रखने के लिए मालिकों को अपने कम से कम 10 पड़ोसियों से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (No Objection Certificate – NOC) लेना होगा.
मालिक को करना होगा यह काम
यदि आप शहर के किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और पालतू जानवर पालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग के अध्यक्ष और सचिव से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) लेना होगा और उसे जमा कराना होगा.
पालतू कुत्ते के मालिकों को भेजा जा रहा है नोटिस
हर दिन देश में कुत्ते के हमले की खबर आती है, जिससे कई लोगो की मौत भी हो जाती है. हाल ही में अहमदाबाद में एक पालतू कुत्ते के हमले से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से सूरत नगर निगम (SMC) अब सख्त हो गया है. उन्होंने कुत्ते पालने वाले मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्हें नगर निगम से लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है.
SMC मार्केट अधीक्षक दिग्विजय राम के मुताबिक अब तक 1000 लोगों और कई आवासीय सोसायटियों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसके बाद लगभग 300 लोगों ने कुत्ते के लाइसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है.