
गाड़ी चलाते समय हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और RC अपने पास रखना होता है, लेकिन कई बार हम इन्हे भूल जाते है, जिससे चालान कटने का डर बना रहता है. लेकिन अब आपको डरने की जरुरत नहीं है. आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, इसलिए अब डाक्यूमेंट्स अपने पास रखने की झंझट ख़त्म हो गई है.
अब आप अपने जरुरी डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए DigiLocker का इस्तेमाल कर सकते है. सरकार भी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है. आप अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की कॉपी करके अपने फ़ोन में डिजीलॉकर में सुरक्षित रख सकते है.
क्या डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है?
जी हाँ, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है. यदि ड्राइविंग करते समय आपके डाक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो चिंता करने की जरुरत नहीं है. यदि आपके DigiLocker में डाक्यूमेंट्स की कॉपी है तो वह मान्य माना जायेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने साल 2018 में एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि DigiLocker या DigiLocker ऐप में दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस, RC और अन्य डाक्यूमेंट्स मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कानूनी रूप से वैध माने जाएंगे।
यदि ट्रैफिक पुलिस आपको गाड़ी के डाक्यूमेंट्स दिखाने के लिए बोलते है तो आप बिना डरे डिजिटल दस्तावेज़ों को देखा सकते है. यह नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत लागू होता है,
इंश्योरेंस बीमा भी साथ रखने की जरूरत नहीं
अब आपको गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर साथ रखने की जरुरत नहीं है. हर दिन वाहन पोर्टल पर इंश्योरेंस जानकारी अपडेट करते रहती है. इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हर दिन नयी और रेन्यू की गई पॉलिसियों का डेटा इस पोर्टल पर डालता है. इससे, mParivahan और eChallan जैसे ऐप्स में आपकी गाड़ी का वैध इंश्योरेंस दिखने लगता है. अगर ऐप में आपका एक्टिव इंश्योरेंस दिख रहा है, तो आपको कोई कागज़ साथ रखने की आवश्यकता नहीं है.