
नेशनल हाईवे के नजदीक जमीन बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है जो आपको जननी बेहद जरुरी है। हाल ही में सरकार ने जमीन से सम्बंधित अधिसूचना जारी किया है। इस फैसले के तहत अब जमीन बेचने और खरीदने में रोक लग सकती है। आइए इस पूरी जानकारी को आगे लेख में विस्तार से जानते हैं।
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जमीन खरीद-बिक्री पर क्यों लगी रोक?
नेशनल हाईवे की किनारे जमीन खरीदना अब आम बात हो गई है। लोग ऐसा मुनाफे के लिए कर रहें हैं क्योंकि हाईवे के किनारे बहुत जमीन की कीमतें बहुत ही महंगी होती है। मेन कारण तो ये है कि सरकार अपने प्रोजेक्ट में कोई भी रूकावट नहीं चाहती है। इससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें हाल ही में छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार कलेक्टर ने NH-130B के दोनों तरह की भूमि को खरीदने बेचने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। अब कोई भी यहाँ से जमीन खरीद नहीं पाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 1,994 करोड़ रूपए का बजट तय किया है और इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है।
यहाँ होंगे नियम लागू!
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि बलौदाबाजार जिले के पलारी, बलौदाबाजार और कसडोल अनुभाग के तहत आने वाले गांवों को इस नियम में शामिल किया जाएगा। जमीन खरीद और बिक्री पर रोक का नियम इन सभी इलाकों में लागू होने वाला है।
फोर-लेन बनने से होने वाले फायदे!
अभी के समय की बात करें तो रायपुर-बलौदाबाजार में दो-लेन की सड़क बनी हुई है। यह ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगह है जिससे अक्सर यहाँ बड़ा ट्रैफिक लगा रहता है। जब यहाँ फोर लेन का हाइवे बन जाएगा तो ट्रैफिक बहुत कम होगा। सड़क में वाहन आवाजावी में कोई भी दिक्क्त नहीं आएगी। इसके साथ ही दुर्घटनाए भी कम होनी और लोग आसानी से यात्रा कर पाएंगे।