
अक्सर कई छात्र कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते है, ऐसे में उनकी फीस वापिस करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने ROF (रिफंड ऑफ फंड) योजना शुरू की है. इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन छात्रों को मिलेगा, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते है या प्रोविजनल एडमिशन के बाद फेल हो जाते हैं. इसके अलावा कई बच्चे अपना ऑनलाइन एडमिशन रद्द कर लेते है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना के जरिए उन्हें उनकी एडमिशन फीस वापिस करवा दी जाती है.
ROF (रिफंड ऑफ फंड) योजना की शर्ते
इस योजना के तहत फीस वापिसी के लिए एक शर्ते रखी गई है कि छात्र की 100 प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद ही फीस वापिसी की प्रक्रिया शुरू होगी. इस योजना के माध्यम से कई छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वह अपनी छोटी जरूरतें पूरी कर सकते है.
फीस वापिसी के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी, एडमिशन रद्द कर दिया या अन्य किसी कारण से आगे की पढ़ाई नही पाएं. ऐसे बच्चों की वापिस कर दी जाएगी.
फीस वापिसी के लिए ऐसे करें आवेदन
फीस वापिसी के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉलेज जाना होगा, वहां से एक फॉर्म लें. इस फॉर्म में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और बैंक पासबुक जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जमा करें. ध्यान रखें अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी जमा करें. इसके बाद आपको एक अप्रूवल स्लिप मिलेगी.