
केंद्र सरकार द्वारा कृषि को सशक्त और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। अब किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, यह स्कीम खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए तैयार की गई है, जिनके पास सीमित भूमि है और जो बड़े ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं।
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मिनी ट्रैक्टर क्यों है छोटे किसानों के लिए वरदान?
मिनी ट्रैक्टर कम कीमत, कम ईंधन खपत और छोटे खेतों में सुगमता से संचालन की क्षमता के चलते छोटे किसानों के लिए बेहद उपयोगी हैं। इन ट्रैक्टरों की कीमत सामान्य ट्रैक्टरों के मुकाबले काफी कम होती है, और ये संकीर्ण रास्तों व छोटे खेतों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। इसलिए मिनी ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए एक व्यवहारिक और लाभकारी विकल्प बन गया है।
सरकार की सब्सिडी स्कीम का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मिनी ट्रैक्टर पर ₹40,000 की सब्सिडी उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। यह स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM-Kisan), प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना (PM-Krishi Yantra Yojana) और राज्य सरकारों की अन्य कृषि योजनाओं के तहत लागू की गई है। यह सहायता किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों तक पहुंच प्रदान कर रही है।
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कौन-कौन से किसान इस सब्सिडी के लिए पात्र हैं?
यह सब्सिडी मुख्यतः उन किसानों को दी जा रही है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
- किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- किसान के पास कृषि भूमि होनी चाहिए (1 हेक्टेयर या उससे कम के लिए विशेष प्राथमिकता)।
- किसान पहले इस योजना का लाभ न ले चुका हो।
- किसान का नाम पीएम किसान योजना या राज्य पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।
सब्सिडी पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया
मिनी ट्रैक्टर पर ₹40,000 तक की सब्सिडी पाने के लिए किसानों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- किसान अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहाँ ‘कृषि यंत्र सब्सिडी योजना’ (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) विकल्प चुनें।
- किसान अपना आधार नंबर, भूमि विवरण, बैंक खाता विवरण और पहचान पत्र अपलोड करें।
- पंजीकरण के बाद चयन की प्रक्रिया होती है जिसमें पात्र किसानों को SMS या कॉल के माध्यम से सूचना दी जाती है।
- चयन के बाद किसान मिनी ट्रैक्टर खरीदें और बिल जमा करें।
- बिल जमा होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।