
यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य के नागरिक है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि UP में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव हुआ है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद IG स्टांप ने शादी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किए. जो भी आप सहायक निबंधक कार्यालय में शादी रजिस्ट्रेशन करवाने जायेगे, तो उस समय दूल्हा और दुल्हन की तरफ से उनके परिवार के कुछ सदस्य जैसे -माता-पिता, भाई -बहन. दादा -दादी, नाना-नानी मौजूद होने चाहिए. साथ ही शादी करवाने वाले पंडित या किसी अन्य व्यक्ति का शपथ पत्र भी लगेगा
इसके अलावा शादी में शामिल कुछ गवाहों का भी होना अनिवार्य है. हालांकि अगर अधिकारी आपकी शादी की जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट है तो वह कुछ रिश्तेदारों की मौजूदगी से थोड़ी या फिर पूरी छूट दे सकता है.
आईजी निबंधन समीर वर्मा का आदेश
शादी का रजिस्ट्रेशन उसी ऑफिस में होगा, जहां दूल्हा या दुल्हन के माता-पिता रहते है. अगर आपके पास पक्का निवास प्रमाण पत्र नही है तो वह अमान्य माना जायेगा. इसके अलावा आईजी निबंधन समीर वर्मा एक आदेश जारी करके कहा है कि अगर घर वाले शादी के खिलाफ है या फिर नही मानते है तो ऐसी स्थिति में वह पैन ड्राइव में शादी की वीडियो सेव करके रख सकते है, जो सबूत के तौर पर काम आएगी. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी सर्टिफिकेट के पीछे एक मुहर लगाएगा, जिससे साफ पता चल जायेगा कि शादी की प्रमाणिकता की जांच कर ली गई है.
पुरोहित के शपथपत्र में लिखी होनी चाहिए ये जानकारी
शपथपत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होनी चाहिए जैसे -शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, आधार कार्ड की कॉपी, कोई दूसरा पहचान पत्र, मोबाइल नंबर. फोटो. इसके अलावा उसमे लिखा होना चाहिए कि उन्होंने ही दूल्हा -दुल्हन की शादी करवाई है.