
जैसा की आपने देखा होगा कि हर पेट्रोल पंप पर एक शौचालय जरूर होता है. लेकिन अब केवल हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर बने शौचालयों को लेकर एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर बने टॉयलेट आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाएं गए है. कुछ समय पहले ये मामला सामने आया, जिसमें पेट्रोल पंप मालिकों ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी की वे नहीं चाहते है कि पंपों पर बने टॉयलेट को सरकार “सार्वजनिक सुविधा” माने और उन्हें आम लोगों के लिए खोल दे.
हाई कोर्ट का फ़ैसला
पेट्रोल पंप मालिकों की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल पंप के टॉयलेट केवल ग्राहकों के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए हैं. यानी कि ये टॉयलेट आम नागरिकों के लिए नहीं हैं. इसके बाद कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप के शौचालयों को आम जनता के इस्तेमाल के लिए नहीं खुला जाएं. इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप मालिकों को राहत मिली. अब पेट्रोल पंप के टॉयलेट को सिर्फ ग्राहक ही इस्तेमाल कर सकते है, बाकी लोगों को अनुमति नहीं होगी.
अब नही होगा सार्वजनिक उपयोग
पहले नगरपालिकाओं और सरकार ने आदेश दिया था कि निजी पेट्रोल पंपों के टॉयलेट को सार्वजनिक रूप से सभी इस्तेमाल कर सकते है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि आम जनता निजी पेट्रोल पंपों पर बने शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करेगी.