
कर्नाटक सरकार ने फेक न्यूज़ और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के लिए जल्द ही नया कानून लाने वाली है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाले को 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है. इस कानून का नाम ‘कर्नाटक गलत सूचना और फर्जी समाचार (निषेध) विधेयक, 2025’ होगा और बहुत जल्दी इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.
7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर झूठी खबर या गलत जानकारी फैलाता है, तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है या 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकते है. इसके अलावा गर कोई भ्रामक जानकारी छापता है, तो उसे 2 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.
सोशल मीडिया की होगी निगरानी
अब राज्य सरकार एक नया सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण बनाएगी, जिसमे 6 सदस्य की टीम सोशल मीडिया पर आने वाले सभी डिटेल्स पर नजर रखेगी. ये टीम मुख्य रूप से फर्जी खबरों, महिलाओं या धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट, सनातन धर्म के प्रतीकों या मान्यताओं के खिलाफ सामग्री, अंधविश्वास फैलाने वाले संदेशों और विज्ञान, इतिहास, दर्शन या साहित्य से संबंधित गलत जानकारियों पर ध्यान देगी.