
हाल ही में बिहार में मतदाता सूची की जाँच के समय पता चला कि कई लोगों के पास दो वोटर आईडी कार्ड है. जिस प्रकार दो से ज्यादा आधार या पैन कार्ड रखना अपराध है, ठीक उसी तरह दो से ज्यादा वोटर आईडी रखना गैरकानूनी है. यदि कोई ऐसा करता है तो उससे वोट देने का अधिकार छीन सकता है. हाल ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक नोटिस भेजा है.
चुनाव आयोग लगातार स्टेट इलेक्शन रोल (State Election Roll – SIR) की निगरानी कर रही है, साथ ही हर शिकायत की जांच कर रही है. SIR के पहले चरण में गणना फॉर्म विवरण और वापस लेने का काम पूरा हो चुका है. अब दूसरे चरण में लोग दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
दो वोटर आईडी होने पर करें ये काम
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो अलग -अलग जगह का वोटर आईडी कार्ड है तो वह तुरंत एक आईडी कार्ड को रद्द कर दें. इसके लिए आप अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर फॉर्म-7 भरकर अपना नाम कटवा सकते हैं. या फिर आप चुनाव आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम हटवा सकते हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार, यदि आप दो वोटर आईडी कार्ड रखते हुए पकड़े गए, तो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 17 और 18 के तहत आपको एक साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा वोट देने का अधिकार भी छिन सकता है.