
हर दिन लाखों लोग ट्रेन में सफर करते है, लेकिन कई लोग यात्रा करने करने के बाद रेलवे की चादर, तकिया या कंबल अपने घर ले जाते है, भले ही यह छोटी बात है, लेकिन रेलवे इसे चोरी मानती है. चोरी पकड़े जाने पर व्यक्ति को जेल भी हो सकती है, इसलिए ऐसी गलती करने का न सोचें.
रेलवे के नियम
ट्रेन में एसी कोच में यात्रा करते समय आपको चादर, तकिया और कंबल जैसी सुविधाएं दी जाती है, ताकि आपकी यता आरामदायक हो. इन सभी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन में किया जा सकता है, यात्रा पूरी होने के बाद आपको इन्हे वापिस करना होता है. इन चीजों को घर ले जाना रेलवे की संपत्ति चुराने जैसा माना जाता है.
चोरी करने पर होगी जेल
भारतीय रेलवे अधिनयम 1966 की धारा 3 के अनुसार, रेलवे की प्रॉपर्टी चुराने या उसे नुकसान पहुंचाने पर कड़ी सजा दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति बार अपराध करता है, तो उसे एक साल की जेल या 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते है. यदि कोई बार -बार अपराध करता है तो उसे पांच साल की जेल और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.
रेलवे को होता है करोड़ों का नुकसान
कई लोग सोचते है कि रेलवे की एक चादर लेने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हर दिन लाखों लोग ट्रेन में यात्रा करते है, ऐसा करने से रेलवे को बुरा असर पड़ता है. साल 2017 -18 में पश्चिम रेलवे ज़ोन में लाखों चादर चोरी हुए थे, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था.
यात्रा पूरी करने के बाद अच्छा नागरिक होने के नाते सभी चीजें वापिस कर लें. अगर कोई चीज गलती से आपके साथ आ जाती है, तो उसे ज़रूर लौटा दें.