
Income Tax Rules 2025: क्या आप खेत की जमीन बेच रहें हैं तो यह जानकारी आपको अवश्य जान लेनी चाहिए। कई लोगों को अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि जमीन बेचने पर हुए मुनाफे में कितना टैक्स लगता है या नहीं लगता, आदि बातों को लेकर परेशान रहते हैं। आपको बता दें जमीन बेचने के कुछ मामलों में आपको टैक्स देना पड़ सकता है जिसके लिए आयकर विभाग ने नए नियम लागू किए हैं।
यह भी देखें- UPI से 50 हजार रुपये किए ट्रांसफर? कितना देना होगा टैक्स, जानें क्या हैं इनकम टैक्स के नियम
कैसे लगता कृषि भूमि टैक्स?
आयकर विभाग केनियमानुसार जमीन दो प्रकार की होती है जिसमें उनके नियम लागू है कि किस पर टैक्स लगेगा और किस पर नहीं। अगर आपको ग्रामीण कृषि भूमि है और आप इसे बेच रहें हैं तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। यह जमीन ग्रामीण क्षेत्रों की होगी जिस पर टैक्स मुफ्त है।
वहीं यदि आपकी शहरी जमीन है यानी की शहरों में अपने जमीन को ख़रीदा है और आप उसे बेच रहें हैं। तो इस पर जो मुनाफा होता है उस पर आपको टैक्स भरना होगा।
कृषि भूमि के दायरे में नहीं आती ये जमीने
यदि आपकी जमीन म्युनिस्पैलिटी अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे के भीतर आती है और यहां की आबादी भी 10 हजार से अधिक है तो यह कृषि भूमि में नहीं आती है।
अगर शहरी इलाकों में 2 किलोमीटर के भीतर 10,000 से ज्यादा आबादी है तो वह भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाती। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक 6 किलोमीटर और 10 लाख से अधिक आब्दी यदि 8 कोलोमीटर के दायरे में आती है तो इन्हे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(14) कृषि भूमि नहीं माना जाता है। अगर आपकी जमीन भी इन दायरों में आ रही है तो आपको जमीन बेचने पर टैक्स देना होगा।
टैक्स कैसे होता कैलकुलेट?
इस तरह की जमीन को 24 माह के पश्चात बेचा जा रहा है तो इसके फायदे से आपको 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यदि आप 24 माह के भीतर जमीन बेचते हैं तो इस पर टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स लिया जाएगा। यानी की मुनाफे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है।