
आज के दौर में रील बनाने का चसका हर 10 में से 8 लोगों को है। अक्सर लोग कही भी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं चाहे वह सड़क हो अथवा कोई धार्मिक स्थान। लोग व्यूज पाने के लिए ज्यादातर भीड़-भाड़ वाली जगह पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपको पता है एक वीडियो के चक्कर में आप पर क़ानूनी कार्यवाई की जा सकती है। आइए जानते हैं सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाना क्यों मना है।
यह भी देखें- FIR दर्ज नहीं कर रही पुलिस? जानें कहां करें शिकायत और क्या हैं आपके अधिकार
अब होगी क़ानूनी कार्यवाई
सार्वजानिक जगहों पर वीडियो बनाने के लिए सख्त मना किया जाता है क्योंकि यह गैर-क़ानूनी माना जाता है। रील बनाने से लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो जाती है जिससे आने जाने में दिक्क्त हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसके साथ कई लोगों की प्राइवेसी का भी उल्लंघन भी होता है जिसे भारत के कानून में एक अपराध माना जाता है। जहाँ पर आम जनता की सुविधा और सुरक्षा में परेशानी होती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति सार्वजानिक व्यवस्था को भंग करने का काम करके दूसरों को परेशान करता है अथवा अशांति फैलता है तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
यदि आप वीडियो बनाने के लिए सड़क पर जाते हैं और आपकी वजह से ट्रेफिक रुकता है तो BNS की धरा 353 और 355 के तहत पुलिस आप पर क़ानूनी कार्यवाई कर सकती है वो भी बिना वारंट के। इसलिए सार्वजानिक स्थान पर रील बनाने से पहले हजार बार सोचे।
बिना इजाजत के नहीं बना सकता कोई वीडियो
अगर आप किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना ही वीडियो बनाने लगते है तो यह एक जुर्म माना जाएगा। आप पर IT के तहत कार्यवाई भी हो सकती है। आप अपने फेम के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। कानून के नियमों का पालन न करने पर आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं।
