
यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छा मौका है. आप प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) में आवेदन करके अपना घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं. जिस तरह से गांवों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत घर बनाने में मदद मिलती है, ठीक वैसे ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी शुरू की गई है. इस योजना की खास बात यह है कि अगर आपकी सालाना आय 9 लाख रुपए भी है, तब भी आप PMAY-U के तहत आर्थिक मदद ले सकते है.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) ?
प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) की शुरुआत की. इस योजना का लक्ष्य शहर में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को घर खरीदने में वित्तीय सहायता देना है. पहले PMAY-U 1.0 सफलतापूर्वक लागू होने के बाद, साल 2024 के बजट में PMAY-U 2.0 शुरू की गई. सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के जरिए आने वाले 5 सालों में एक करोड़ शहरी लोगों को घर खरीदने में मदद करना.
घर बनाने पर मिलेगी सब्सिडी
अगर आपके पास अपनी जमीन है, तो सरकार आपको इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है. इसके अलावा जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनके लिए बिल्डरों के साथ मिलकर किफायती घर उपलब्ध कराए जायेंगे. साथ ही आपको सरकार द्वारा बनाए गए घर बहुत ही कम किराए पर मिलेगे. इसके अलावा अगर आप घर बनाने के लिए होम लोन लेते हैं, तो आपको ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिल सकती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का शहर में रहना जरूरी है और उसके पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग कैटेगरी में आना चाहिए.
- EWS कैटेगरी – जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए होती है.
- LIG कैटेगरी – जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपए होती है.
- HIG कैटेगरी – सालाना आय 9 लाख रुपए तक होती है.
- यदि आपने पिछले 20 सालों में केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ लिया है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते है.
- अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ लिया है तो आप अपात्र माने जायेंगे.