
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हालांकि, इस योजना का लाभ सभी घरों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ विशेष पात्रता और नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
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पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है योजना का लाभ?
PM Surya Ghar Yojana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- भारतीय नागरिकता: आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- स्वामित्व वाली छत: आवेदक के पास ऐसी छत होनी चाहिए जो सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।
- मान्य बिजली कनेक्शन: घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली हो: आवेदक ने पहले किसी अन्य सोलर पैनल योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त नहीं की हो।
- वार्षिक आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय ₹1.5 लाख तक होनी चाहिए।
- सिर्फ ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम के लिए: केवल ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र हैं। ऑफ-ग्रिड सिस्टम इस योजना के अंतर्गत नहीं आते।
किन घरों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
निम्नलिखित श्रेणियों के घर इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए पात्र नहीं हैं:
- NRI आवेदक: जो लोग भारत के निवासी नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- छत के बिना घर: जिन घरों में छत नहीं है या जिनके पास छत का स्वामित्व नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- बिजली कनेक्शन न होना: जिन घरों में वैध बिजली कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- पहले से लाभार्थी: जो लोग पहले ही किसी सोलर पैनल योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- ऑफ-ग्रिड सिस्टम उपयोगकर्ता: जो लोग ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, वे इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र नहीं हैं।
- सरकारी कर्मचारी: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
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सब्सिडी संरचना और वित्तीय सहायता
PM Surya Ghar Yojana के तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जाती है:
- 1-2 किलोवाट क्षमता: ₹30,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी।
- 2-3 किलोवाट क्षमता: अतिरिक्त ₹18,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी।
- अधिकतम सब्सिडी: ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे सोलर पैनल लगाने की लागत में कमी आती है।
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- पंजीकरण: आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और अपने राज्य, डिस्कॉम, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- आवेदन: पंजीकरण के बाद, अपने मोबाइल और उपभोक्ता संख्या से लॉगिन करें और सोलर पैनल के लिए आवेदन करें।
- स्थापना की स्वीकृति: डिस्कॉम से अनुमति मिलने के बाद, पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक को चुनें और सोलर यूनिट की स्थापना करें।
- नेट मीटर आवेदन: सोलर यूनिट की स्थापना के बाद, इंस्टॉलेशन विवरण दर्ज करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
- कमीशनिंग और सब्सिडी: डिस्कॉम से स्थापना और नेट मीटर की स्वीकृति मिलने के बाद, कमीशनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके बाद, अपने बैंक खाते की जानकारी और एक रद्द चेक अपलोड करें। सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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योजना के लाभ
- मुफ्त बिजली: हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करें।
- बिजली बिल में बचत: सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके बिजली बिल में कमी लाएं।
- अतिरिक्त आय: अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचकर आय प्राप्त करें।
- पर्यावरण संरक्षण: Renewable Energy का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें।
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता: अपनी बिजली खुद उत्पन्न करके ऊर्जा आत्मनिर्भर बनें।