PM Surya Ghar Yojana: इन घरों में नहीं मिलेगा सोलर पैनल लगाने का लाभ जानें पात्रता और नियम

सरकार की ₹78,000 तक की सब्सिडी वाली सोलर योजना हर किसी के लिए नहीं है! जानिए कौन से घर इस योजना से बाहर हैं और किन कारणों से आपका आवेदन हो सकता है रिजेक्ट।

By GyanOK

PM Surya Ghar Yojana: इन घरों में नहीं मिलेगा सोलर पैनल लगाने का लाभ – जानें पात्रता और नियम
PM Surya Ghar Yojana: इन घरों में नहीं मिलेगा सोलर पैनल लगाने का लाभ – जानें पात्रता और नियम

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। हालांकि, इस योजना का लाभ सभी घरों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ विशेष पात्रता और नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

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पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है योजना का लाभ?

PM Surya Ghar Yojana का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  • भारतीय नागरिकता: आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
  • स्वामित्व वाली छत: आवेदक के पास ऐसी छत होनी चाहिए जो सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।
  • मान्य बिजली कनेक्शन: घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
  • पहले कोई सोलर सब्सिडी नहीं ली हो: आवेदक ने पहले किसी अन्य सोलर पैनल योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त नहीं की हो।
  • वार्षिक आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय ₹1.5 लाख तक होनी चाहिए।
  • सिर्फ ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम के लिए: केवल ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र हैं। ऑफ-ग्रिड सिस्टम इस योजना के अंतर्गत नहीं आते।

किन घरों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?

निम्नलिखित श्रेणियों के घर इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए पात्र नहीं हैं:

  • NRI आवेदक: जो लोग भारत के निवासी नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • छत के बिना घर: जिन घरों में छत नहीं है या जिनके पास छत का स्वामित्व नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • बिजली कनेक्शन न होना: जिन घरों में वैध बिजली कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
  • पहले से लाभार्थी: जो लोग पहले ही किसी सोलर पैनल योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • ऑफ-ग्रिड सिस्टम उपयोगकर्ता: जो लोग ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का उपयोग करते हैं, वे इस योजना के तहत सब्सिडी के पात्र नहीं हैं।
  • सरकारी कर्मचारी: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

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कैसे मिलती है सब्सिडी

PM Surya Ghar Yojana के तहत सरकार द्वारा 1-2 किलोवाट क्षमता के लिए ₹30,000 प्रति किलोवाट की दर से, 2-3 किलोवाट क्षमता के लिए अतिरिक्त ₹18,000 प्रति किलोवाट की दर से और अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे सोलर पैनल लगाने की लागत में कमी आती है।

कैसे करें सोलर सब्सिडी के लिए आवेदन?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं और अपने राज्य, डिस्कॉम, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें
  2. पंजीकरण के बाद, अपने मोबाइल और उपभोक्ता संख्या से लॉगिन करें और सोलर पैनल के लिए आवेदन करें।
  3. डिस्कॉम से अनुमति मिलने के बाद, पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक को चुनें और सोलर यूनिट की इन्स्टॉल करें।
  4. सोलर यूनिट की स्थापना के बाद, इंस्टॉलेशन विवरण दर्ज करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
  5. डिस्कॉम से स्थापना और नेट मीटर की स्वीकृति मिलने के बाद, कमीशनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके बाद, अपने बैंक खाते की जानकारी और एक रद्द चेक अपलोड करें। सब्सिडी 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

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