केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की स्क्रूटनी के नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ ख़ास मामलों में आईटीआर पर धारा 143(2) के तहत नोटिस मिलेगा और वह स्क्रूटनी बिना किसी छूट के होगी। इन नई गाइडलाइन्स में यह भी स्पष्ट है कि जब तक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (PCIT) की मंज़ूरी नहीं मिले, मामले बंद नहीं किए जा सकते।

कौन-कौन से मामले हैं इन नियमों में शामिल?
- सर्वे केस: 1 अप्रैल 2023 के बाद धारा 133A के तहत हुए सभी सर्वे, सिवाय 133A(2A), स्क्रूटनी के दायरे में आएंगे।
- खोज/जब्ती केस: 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2025 के बीच धारा 132/132A के तहत जब्ती या जांच वाले रिटर्नों को अनिवार्य जांच से गुज़रना होगा।
- रद्द रजिस्ट्रेशन वाले संस्थान: जिनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2024 से पहले धारा 12A, 12AB या 10(23C) के तहत रद्द हुआ है, उनके रिटर्न भी स्क्रूटनी की जद में हैं।
- पिछले मामले में बड़ी आय: अगर पिछली असेसमेंट में मेट्रो शहरों में ₹50 लाख या अन्य जगहों पर ₹20 लाख से अधिक की अतिरिक्त आय दर्ज हुई हो और उस पर अपील न की गई हो या अपील खारिज हो गई हो, तो भी स्क्रूटनी जरूरी है।
- कानूनी एजेंसियों की रिपोर्ट: CBI, ED या अन्य एजेंसियों द्वारा चिन्हित सभी मामले स्क्रूटनी के लिए चुने जाएंगे।
- रिस्क-मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से: हाई‑रिस्क फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सिस्टम द्वारा चिन्हित मामलों पर भी अनिवार्य चेक़ किया जाएगा।
- पुनः खोले गए असेसमेंट: जिन मामलों को दोबारा खोला गया हो, वे भी स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं।
किन मामलों में नहीं लगेगी अनिवार्य स्क्रूटनी?
- ऑटोमेटेड नोटिस (धारा 142(1)) के जवाब में मिले रिटर्न
- AIS, SFT या CPC-TDS की जानकारी पर आधारित मामले, इनकी जांच CASS (Computer Assisted Scrutiny Selection) के जरिए होगी, लेकिन अनिवार्य नहीं होगी।
कैसे बचें अचानक नोटिस से?
- यदि आपके दस्तावेज़ तैयार हैं, तो नोटिस मिलने पर उचित जवाब जल्दी-जल्दी भेजें और टैक्स दिमांड से बचें।
- इन नए नियमों को समझकर सही समय पर अनुपालन करें और कानून से उत्पन्न होने वाली परेशानी से बचें।
इन नए बदलावों से CBDT साफ संदेश दे रहा है की अब टैक्सपेयर किसी भी साधारण मामले को भी नजरअंदाज़ नहीं कर सकता। अगर आपका ITR उपरोक्त मामलों में आता है, तो PCIT के जवाब का इंतज़ार करें, वरना गलत जवाब देने पर टैक्स डिमांड या भारी जुर्माना हो सकता है।