
जैसा की हम सब जानते है कि देश के राजमार्गों पर सभी चारपहिया वाहनों को टोल टैक्स देना होता है. लेकिन कई इसे समय पर चुकाते नहीं है या फिर बकाया छोड़ देते है. ऐसे में सरकार को नुकसान होता है. इसलिए अब इस समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया है. नए नियमों के अनुसार, अगर आपने बहुत समय से टोल टैक्स नहीं दिया है यानी की आप पर टैक्स बकाया है, तो आप न तो अपनी गाड़ी बेच पाएंगे और न ही उस गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर पाएंगे.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा
सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि नए नियम शुरू होने के बाद आप अपनी गाड़ी को किसी और के नाम पर ट्रांसफर या बेच तभी पाएंगे जब उस पर कोई भी टोल टैक्स बकाया न हो. गाड़ी की RC ट्रान्सफर करने से पहले परिवहन विभाग यह देखेगा कि व्यक्ति ने सभी टोल टैक्स दिए है या नहीं. यदि आपका कोई टोल टैक्स बकाया रहता है, तो आपका काम रोक दिया जाएगा.
सरकार भेजेगी इलेक्ट्रॉनिक चालान
सरकार के नए नियमों के अनुसार टोल टैक्स की चोरी रोकने और बकाया पैसा लेने के लिए अब वाहनों के मालिक को 30 दिनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजा जाएगा. इस चालान में गाड़ी का नंबर, कितनी रकम बकाया है और भुगतान की आखिरी तारीख जैसी जानकारी होगी.
अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो जुर्माने के साथ चालान भी लगाया जाएगा. सरकार की इस नई व्यवस्था से टोल टैक्स जैसे मामले कम हो जायेंगे और साथ ही सड़क परिवहन को अपना काम करने में आसानी होगी.