EPS पेंशन सर्टिफिकेट क्यों है जरुरी, पेंशन लेने में होगी परेशानी EPF Pension Certificate

अगर आप EPF खाते वाले कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। एक जरूरी दस्तावेज ना होने पर आपकी पेंशन अटक सकती है। जानिए क्यों EPS सर्टिफिकेट नौकरी बदलते ही बनवाना बेहद जरूरी है और कैसे बचा सकता है आपकी रिटायरमेंट की कमाई!

By GyanOK

अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत मिलने वाली पेंशन का लाभ लेने के लिए EPS (Employees’ Pension Scheme) सर्टिफिकेट अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। नौकरी बदलने या छोड़ने के बाद यदि यह सर्टिफिकेट नहीं बनवाया गया, तो आगे चलकर पेंशन क्लेम करना मुश्किल हो सकता है.

EPS पेंशन सर्टिफिकेट क्यों है जरुरी, पेंशन लेने में होगी दिक्क्त EPF Pension Certificate

नौकरी बदलते ही बनवाएं EPS पेंशन सर्टिफिकेट

EPFO के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक EPF में योगदान देता है, तो वह पेंशन का हकदार बनता है लेकिन इसके लिए EPS पेंशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, ये सर्टिफिकेट बताता है कि कर्मचारी ने कितने वर्षों तक पेंशन योजना में योगदान दिया है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अक्सर देखा गया है कि लोग नौकरी बदलते समय सिर्फ EPF ट्रांसफर करते हैं, लेकिन EPS सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं, जिससे बाद में पेंशन क्लेम करते वक्त उनका रिकॉर्ड अधूरा पाया जाता है और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

बिना EPF कंपनी के भी बना रहेगा रिकॉर्ड

यदि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करना शुरू करते हैं जो EPF के दायरे में नहीं आती, तो भी यह सर्टिफिकेट आपके पेंशन रिकॉर्ड को बनाए रखता है। इसके बाद भविष्य में जब आप फिर से किसी EPF रजिस्टर्ड कंपनी में शामिल होंगे, तो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन सेवा को दोबारा एक्टिव किया जा सकता है.

ऐसे करें EPS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन

इस सर्टिफिकेट के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए:

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  • ‘Online Services’ टैब में ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ पर क्लिक करें।
  • अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें।
  • ‘Only Pension Withdrawal (Form 10C)’ विकल्प चुनें।
  • अपना पूरा पता दर्ज करें और ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।
  • OTP दर्ज करें और ‘Validate OTP and Submit Claim Form’ पर क्लिक करें।

कुछ दिनों बाद यह सर्टिफिकेट आपके दिए गए पते पर पहुंच जाएगा।

कौन लोग बनवाएं EPS पेंशन सर्टिफिकेट?

  • जिनका EPF में 10 साल से ज्यादा का योगदान है
  • जो नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा नौकरी में लौटना चाहते हैं
  • जो वर्तमान में पेंशन नहीं ले रहे लेकिन भविष्य में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं

फ्यूचर पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज़

सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से EPS पेंशन सर्टिफिकेट बेहद जरूरी है. यह न केवल आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुनिश्चित करता है, बल्कि बदलती नौकरियों के बीच आपके पेंशन रिकॉर्ड को भी बनाए रखता है.

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GyanOK
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