
EPFO Rule Update: EPFO अपने सदस्यों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) चलाती है. इस योजना के जरिए EPFO में शामिल सदस्यों को उनकी नौकरी और सैलरी के आधार पर रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने पेंशन की सुविधा दी जाती है. EPS की शुरुआत EPFO ने 16 नवंबर 1995 को की थी और इसने पुरानी एंप्लाइज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की जगह ली है. हालांकि इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते रखी गई है.
10 साल की नौकरी पर मिलेगी पेंशन
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का लाभ लेने के लिए एक शर्ते है कि कोई भी कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करने के बाद इस पेंशन योजना को ले सकते हैं. हालांकि आपको इस पेंशन योजना का लाभ 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलेगा.
नौकरी में गैप होने पर मिलेगी पेंशन ?
अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि 10 साल की नौकरी करने के बाद ही पेंशन का लाभ मिलता है और अगर बीच में नौकरी छूट गई तो क्या होगा. ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार अगर आपने अलग-अलग कंपनियों में काम किया है लेकिन आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक ही रहा है, तो आपकी सभी नौकरियों का समय एक साथ जोड़ा जाएगा.
यानी की अगर आपके सभी PF खाते में एक ही UAN है और अलग -अलग कंपनियों में कुल मिलाकर 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा. ध्यान रखें की 10 साल तक आपका UAN एक ही होना चाहिए.
पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट जरूर लें
यदि अपने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ दी है और भविष्य में दोबारा काम करने का सोच रहे हैं, तो अपना पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना न भूलें. इस सर्टिफिकेट में आपके पिछले पेंशन खाते का रिकॉर्ड रहता है. इसका फायदा यह है कि जब भी आप कोई नई नौकरी शुरु करेंगे तो इस र्टिफिकेट की मदद से अपने पुराने पेंशन खाते को नए खाते के साथ आसानी से जोड़ सकेंगे.