
यदि आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति है, तो हर महीने आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा PF खाते में जमा होता है. PF अकाउंट सिर्फ आपको बचत की सुविधा नहीं देती है, बल्कि भविष्य में आपको पेंशन का भी लाभ दिया जाता है. लेकिन इसके भी कुछ नियम है. यदि आप PF का पैसा पूरा निकाल लेते है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए PF खाता खुलवाने से पहले पेंशन से संबंधी नियमों को जान लें, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी न आएं.
PF अकाउंट में सैलरी और कंपनी का योगदान
कई कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (PF) की सुविधा देती है. इस अकाउंट में हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% जमा होता है और कंपनी भी उतना ही पैसा जमा करती है. कंपनी जो 12% अपना योगदान देती है, उसमे से 8.33% आपके पेंशन फंड (EPS) में जाता है और बाकी 3.67% आपके PF खाते में जमा हो जाता है।
इस वजह से नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ
कई लोग कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में लगातार 10 साल तक रुपए जमा करने के बाद नौकरी बदलने पर अपना EPS का पैसा निकाल लेते हैं. जिस वजह से आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है. ध्यान रखें – पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको EPS फंड का पैसा निकालना नहीं होता है. अगर आप फंड का पैसा नहीं निकालते है तो 50 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है.
पेंशन क्लेम करने की समय अवधि
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय तक अपने EPF अकाउंट में पैसे जमा करते है और उसके बाद उस फंड को निकालते नहीं है, तो 50 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते है.