
यदि आप प्राइवेट जॉब करते है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा आपके EPF खाते में जमा होता है और आपकी कंपनी भी उतनी ही राशि आपके PF अकाउंट में जमा करती है. कंपनी जो पैसा जमा करती है, उसमे से 8.33% EPS में और बाकी का 3.67% EPF में जाता है.
आमतौर पर EPFO अपने कर्मचारी को 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन की सुविधा देता है. अगर आप 58 के बदले 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपको ज्यादा पेंशन मिलती है. कंपनी के कुछ शर्तो को पूरा करने पर आपको 10 साल की नौकरी पूरी पर 50 साल की उम्र में भी पेंशन मिल सकती है. आपको बता दें कि EPFO कुल 7 तरह की पेंशन देता हैं.
1. रिटायरमेंट पेंशन
ये एक सामान्य पेंशन है जो उन कर्मचारियों को मिलती है जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो और 58 साल की उम्र पर रिटायर हो रहे हों.
2. अर्ली पेंशन
यह पेंशन उन सदस्यों को मिलती है जो 50 साल के हो चुके हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो EPF के अंतर्गत नहीं आती है. ऐसे लोग 50 साल की उम्र में ही पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं या फिर पूरी पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार कर सकते हैं. अगर वो जल्दी पेंशन लेना चाहते हैं, तो उन्हे हर साल 4% कम पेंशन मिलेगी. उदाहरण – अगर किसी को 58 साल की उम्र में 10,000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो 57 साल में उसे 9,600 और 56 साल में 9,216 ही मिलेगी.
3. विकलांगता पेंशन
ये पेंशन उन्हे मिलती है जो नौकरी के समय स्थाई या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं. इसमें पेंशन पाने के लिए उम्र या कितने समय तक नौकरी की, ये नियम लागू नहीं होते है.
4. विधवा या बाल पेंशन
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के बच्चे पेंशन के हकदार होते हैं. अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं, तो पहले बच्चे की उम्र 25 साल होते ही उसकी पेंशन बंद हो जाती है और तीसरे बच्चे को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है. इस पेंशन के लिए भी सेवा अवधि या उम्र की शर्त लागू नहीं होती हैं. अगर कर्मचारी ने एक महीने भी काम किया है तो उसकी मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलेगी.
5. अनाथ पेंशन
यदि नौकरी के दौरान किसी EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी पत्नी या पति की भी मृत्यु हो जाती है, तो उनके 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को पेंशन का लाभ मिलेगा. लेकिन जैसे ही बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है.
6. नॉमिनी पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है. हालांकि इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि कर्मचारी ने EPFO पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन फॉर्म पहले ही भरा हो. अगर फॉर्म नहीं भरा है तो नॉमिनी को पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है.
7. आश्रित माता-पिता पेंशन
अगर किसी अविवाहित EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो पहले उसके पिता को पेंशन मिलती है, अगर पिता नहीं है तो माँ को मिलती है वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए. इस पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना होता है