
PF withdrawal: यदि आप एक नौकरीपेशा है और पहली बार अपना घर खरीदना का सोच रहे है तो आपके लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में कुछ खास बदलाव किये है, ताकि आर्थिक सहायता के समय आप अपने PF के पैसे को आसानी से निकाल सकें।
आपको बता दे कि अब आप EPF अकाउंट खोलने के सिर्फ 3 साल बाद घर खरीदने के लिए पीएफ के पैसों का इस्तेमाल कर सकते है. पहले ये समय अवधि 5 साल थी, जिसे अब कम कर दिया है. EPFO ने EPF स्कीम 1952 में नया पैरा 68-BD जोड़ा है, जो सदस्यों को अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90% तक निकालने की अनुमति देता है. इस 90% पैसे का उपयोग घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या EMI चुकाने के लिए किया जा सकता है.
पीएफ खाताधारकों को मिली राहत
- सभी PF खाताधारकों को 2 बड़ी खुशखबरी मिली है. अब ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है, यानि की पहले 1 लाख रूपये के दावों का निपटारा अपने-आप हो जाता था, वहीं अब यह सीमा 5 लाख रूपये कर दी है.
- पीएफ क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो गई है. पहले 27 डाक्यूमेंट्स की जाँच होती थी, अब सिर्फ 18 डाक्यूमेंट्स की जाँच होगी। यह काम 3 -4 दिन में हो जायेगा।
- देशभर में EPFO के लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसमें हर महीने 10 से 12 लाख नए सदस्य जुड़ रहे है.