कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मानसुख मांडविया ने आज बताया कि EPFO ने प्रोविडेंट फंड की ऑटो-क्लेम सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा जिन्हें इमरजेंसी में तत्काल पैसे की जरूरत होती है.

क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
अब EPFO के सदस्य जो जल्दी पैसे निकालने की स्थिति में हैं, वे 5 लाख रुपये तक का क्लेम बिना किसी बड़ी प्रक्रिया के आसानी से और तेजी से निकाल सकते हैं. यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें शादी, शिक्षा, घर बनाने, या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है.
EPFO का नया नियम
इस नए नियम के तहत EPFO ने ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को और तेज और आसान बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई ऑटो-क्लेम सुविधा ने पहले बीमारी के लिए फंड निकालने में मदद की थी. अब, इसे और विस्तार दिया गया है ताकि सदस्य अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी आसानी से क्लेम कर सकें।
EPFO ऑटो क्लेम की मुख्य विशेषताएं
- फास्ट प्रोसेसिंग: अब 95% क्लेम केवल 3 दिन में सेटल हो जाते हैं, जबकि पहले इसमें 10 दिन लगते थे।
- UPI और ATM से निकासी: मई-जून 2025 तक EPFO सदस्य UPI और ATM के जरिए सीधे पैसे निकाल सकेंगे।
- कम रिजेक्शन: अब क्लेम रिजेक्शन रेट 30% रह गया है, जो पहले 50% था। इसका मतलब है कि अब क्लेम पास होने की संभावना अधिक है।
- कम तामझाम: KYC पूरी होने, आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स लिंक होने पर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के क्लेम प्रोसेस हो जाएगा।
कैसे उठाएं फायदा?
EPFO के सदस्य अब अपने UAN पोर्टल पर लॉगिन करके KYC चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम डाल सकते हैं. प्रक्रिया बहुत ही सरल है और अब आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है यदि आपका UAN आधार से लिंक्ड है.
EPFO का लक्ष्य है कि सभी पेंशन, इंश्योरेंस और PF निकासी के क्लेम 72 घंटों के अंदर सेटल हो जाएं. पहले इसमें काफी समय लग जाता था और पारदर्शिता की भी काफी कमी थी लेकिन अब इस नई व्यवस्था से लोगों को फायदा होगा.