
दान का काम करना बहुत ही अच्छा काम है. लेकिन हमें धार्मिक होने के साथ -साथ कानूनी और टैक्स से जुड़े नियमों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है. दान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए है, जिसका पालन करना अनिवार्य है.
भारत में दान देने के नियम
भारत में दान देने के लिए दो नियम बनाएं गए है, धारा 12A और धारा 80G.
धारा 12A के नियम
इस धारा के तहत आप किसी भी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट को आयकर से छूट मिलती है, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं लगता. यानी की इसका मतलब ये नहीं है कि दान देने वाले को भी छूट मिलेगी. दान देने वाले को छूट केवल धारा 80G के तहत मिलती है.
धारा 80G के नियम
इस धारा के तहत आप जिस संस्था को दान दे रहे है, उसे धारा 80G के तहत सरकार से मंजूरी मिली होनी चाहिए. जब आप किसी ऐसे NGO या चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देते हैं जो धारा 80G से अप्रूव्ड है, तो आपको दान की गई राशि पर टैक्स में कटौती मिलती है.
दान लेने वाला संस्थान आपको एक रसीद देता है, जिसे दिखाकर आप अपनी कुल आय में से दान की राशि घटा सकते हैं. यह नियम सिर्फ भारत में काम कर रहे उन NGO और चैरिटेबल ट्रस्ट पर लागू होता है, जो देश में सामाजिक कामों के लिए काम कर रहे हैं. हालंकि धार्मिक ट्रस्टों को दिए गए दान पर आमतौर पर यह छूट नहीं मिलती है.
क्या करें और क्या नहीं
- दान हमेशा चेक, ड्राफ्ट, या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से करें.
- कभी भी 2 हजार रुपए से ज्यादा दान न करें. 2,000 रुपए से ज्यादा की राशि दान करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है.
- दान करते समय संस्था से रसीद लेना न भूलें. सीद में संस्था का नाम, पता, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और दान की गई राशि लिखी होनी चाहिए. 100% कटौती के लिए फॉर्म 58 जमा जरूर करें.
- पुराने टैक्स सिस्टम के तहत ही आप 80G का लाभ उठा सकते हैं, नए टैक्स सिस्टम में इसका लाभ नहीं मिलता है.
