डॉगी ने काटा तो मालिक पहुंचा जेल! कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला

मुंबई के एक अपार्टमेंट में लिफ्ट में घटी एक सनसनीखेज घटना, जब एक पालतू हस्की ने पड़ोसी को काट लिया। कोर्ट का सख्त फैसला और आरोपी की कहानी जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By GyanOK

डॉगी ने काटा तो मालिक पहुंचा जेल! कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला
डॉगी ने काटा तो मालिक पहुंचा जेल! कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा, जानिए पूरा मामला

मुंबई के वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स में फरवरी 2018 में एक घटना घटी, जिसमें एक पालतू हस्की कुत्ते ने लिफ्ट में एक पड़ोसी को काट लिया। इस मामले में कोर्ट ने कुत्ते के मालिक ऋषभ मौशिक पटेल को चार महीने की कठोर कैद और ₹4,000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला 21 मई 2025 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुहास विजया पी. भोसले द्वारा सुनाया गया।

यह भी देखें: सुजुकी E-Access इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द आने वाला है मार्केट में, जानें लॉन्च डेट और फीचर्स

घटना का विवरण

1 फरवरी 2018 को पीड़ित रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू सहायक के साथ लिफ्ट में थे। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकने पर, आरोपी ऋषभ पटेल अपने पालतू हस्की के साथ लिफ्ट में प्रवेश करना चाहते थे। शाह ने पटेल से अनुरोध किया कि उनका बेटा कुत्तों से डरता है, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन पटेल ने आग्रह को नजरअंदाज करते हुए जबरन लिफ्ट में प्रवेश किया, जिससे कुत्ते ने शाह के बाएं हाथ पर काट लिया।

कानूनी कार्यवाही और सजा

घटना के बाद शाह ने वर्ली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। पटेल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत आरोप लगाए गए। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया। कोर्ट ने पटेल को दोषी ठहराते हुए चार महीने की कठोर कैद और ₹4,000 का जुर्माना लगाया।

यह भी देखें: 2 लाख घरों में पहुंची इस SUV ने बना दिया रिकॉर्ड, कीमत सिर्फ ₹6.14 लाख से शुरू

कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने न केवल पीड़ित और उसके बेटे की सुरक्षा की अनदेखी की, बल्कि अपने पालतू जानवर के प्रति भी असंवेदनशीलता दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पटेल ने अपने कुत्ते को जबरन लिफ्ट में घसीटा, जो सामान्यतः मानव उपयोग के लिए होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी ने संभावित खतरे की अनदेखी की और वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

पालतू जानवरों के मालिकों के लिए संदेश

यह मामला पालतू जानवरों के मालिकों के लिए एक चेतावनी है कि सार्वजनिक स्थानों पर अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। लापरवाही के परिणामस्वरूप न केवल दूसरों को नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

Author
GyanOK

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें