दिल्ली की विधवा पेंशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है. सरकारी जांच में पता चला है कि 85 हजार से ज्यादा महिलाएं ऐसी थीं जो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थीं, लेकिन फिर भी सालों से पेंशन ले रही थीं. इनमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पति जिंदा हैं लेकिन कागजों पर उन्हें ‘मृत’ दिखा दिया गया है

पहले हटाए गए 25 हजार नाम, अब 60 हजार और पकड़े गए
महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि 60 हजार से ज्यादा महिलाएं झूठी जानकारी देकर हर महीने 2500 रुपये की पेंशन ले रही थीं. इससे पहले अप्रैल में 25 हजार ऐसे नाम हटाए जा चुके हैं. यानी अब तक कुल 85 हजार अपात्र महिलाओं के नाम लिस्ट से काटे जा चुके हैं.
पुनः शादीशुदा महिलाएं भी ले रही थीं पेंशन
जांच में यह भी सामने आया है कि कई महिलाएं पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने दस्तावेजों में बदलाव नहीं कराया. कुछ मामलों में तो महिलाएं अपने जिंदा पति को मृत दिखाकर पेंशन हासिल कर रही थीं. ये सब सिर्फ 2500 रुपये की पेंशन पाने के लिए किया गया.
क्या है दिल्ली की विधवा पेंशन योजना?
दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, सिंगल, या पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को 2500 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है. अभी दिल्ली में 4.25 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं. सरकार इस पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले सभी लाभार्थियों की जांच की जा रही है.
जानिए कौन ले सकता है विधवा पेंशन
योजना का लाभ उठाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- महिला दिल्ली की कम से कम 5 साल से निवासी हो
- उम्र 18 साल से ज्यादा हो
- पारिवारिक आय 1 लाख रुपये सालाना से कम हो
- पति की मृत्यु हो गई हो, तलाक हो गया हो, या पति ने छोड़ दिया हो
इन वजहों से भी रुक सकती है पेंशन, अगर आप पात्र हैं तो ध्यान दें
अगर आप योजना के लिए योग्य हैं, फिर भी पेंशन बंद हो गई है, तो ये कारण हो सकते हैं:
- आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है
- जांच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को घर पर न मिलना
- घर बदलने के बाद जानकारी न देना
- जिस बैंक खाते में पैसा आना है, उसका बंद हो जाना
कैसे चेक करें अपना नाम लिस्ट में है या नहीं
- विधवा पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले e-district portal पर जाएं
- अब अपनी यूजर आईडी बनाएं और लॉगिन करें
- इसके बाद “Track Your Application” पर क्लिक करें
- विभाग में “महिला एवं बाल विकास विभाग” चुनें
- अब “Delhi Pension Scheme to Women in Distress” सिलेक्ट करें
- आवेदन संख्या और नाम डालें, कैप्चा भरें और सबमिट करें
सरकार का साफ कहना है कि अब पेंशन सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो सच में पेंशन के लिए पात्र हैं. अगर किसी ने फर्जी तरीके से पेंशन ली है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.